Work From Home New Rules: वर्क फ्रॉम होम को लेकर वाणिज्य मंत्रालय ने एलान करते हुए कहा है कि नए नियमों के मुताबिक स्पेशल इकनॉमिक जोन यूनिट के 50 फीसदी एंप्लाइज को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी. आइये जानते हैं इसका फायदा किन कर्मचारियों को कितने दिन के लिए मिलेगा.
Trending Photos
Work From Home Guidelines: कोरोना महामारी के समय वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ. भारत में भी लंबे समय तक सरकारी और निजी संस्थान के अधिकांश कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम किया.जब कोरोना के केस कम होने लगे और पारिस्थि पर काबू पाया जाने लगा तब धीरे-धीरे हालांकि स्थिति के काबू में आने के बाद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को दफ्तर बुलाना शुरू कर दिया है. अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं.
विभाग ने दी जानकारी
वाणिज्य मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम नियमों का एलान करते हुए यह जानकारी दी है कि अब कर्मचारियों को अधिकतम एक साल के लिए वर्क फ्रॉम होम ही मिल सकेगा. नए नियम के तहत 50 फीसदी कर्मचारियों को ही वर्क फ्रॉम होम का फायदा मिल सकता है. स्पेशल इकनॉमिक जोन यूनिट के 50 फीसदी एंप्लाइज को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी. आपको बता दें कि ये नियम वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन रूल 43ए 2006 नोटिफाई किया गया है.
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय का बताया कि कर्मचारियों के कई अनुरोधों के बाद विभाग ने स्पेशल इकनॉमिक जोन के लिए नई गाइडलाइंस पेश किया है. मंत्रालय की तरफ से नोटिफाई किए गए नियम में कहा गया है कि सभी एसईजेड में एकसमान देशव्यापी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का पालन कराने की इंडस्ट्री की मांगों को मानते हुए ये गाइडलाइंस लागू की गई हैं. आइये जानते हैं सरकार की नई गाइडलाइन.
क्या है नई गाइडलाइंस में
1. ये नियम आईटी/आईटीईएस एसईजेड यूनिट्स के एंप्लाईज के लिए हैं.
2. इनमें जो कर्मचारी अस्थायी रूप से अक्षम हैं, या यात्रा या सफर के दौरान हैं और जो ऑफसाइट काम कर रहे हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा.
3. SEZ यूनिट्स के वर्क फ्रॉम होम के ऑथराइज्ड संचालन करने के लिए उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स और सेफ कनेक्टिविटी दी जाएंगी.