आपको मिलता है 6 लाख रुपये का फायदा, PF खाताधारकों के लिए है मुफ्त
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आपको मिलता है 6 लाख रुपये का फायदा, PF खाताधारकों के लिए है मुफ्त

खास बात यह है कि अपनी नौकरी की अवधि में कोई भी कर्मचारी इसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता. कर्मचारी भविष्य  निधि संगठन (EPFO) अपने सभी मेंबर्स को यह सुविधा देता है. अगर किसी EPFO मेंबर्स की आकास्मिक मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) की राशि को क्लेम कर सकता है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड (PF) कटता है तो ये खबर आपके मतलब की है. बेहद कम लोग जानते हैं कि आपके इस खाते के साथ आपको 6 लाख रुपये का फायदा अलग से मिलता है. सरकार की ओर से दिए जाने वाले सुविधा के बारे में हम आपको दे रहे हैं खास जानकारी.

  1. आपके पीएफ खाते में है ये सुविधा
  2. 6 लाख का अतिरिक्त इंश्योरेंस आपके खाते में शामिल
  3. आकस्मिक मृत्यु होने पर मिलता क्लेम

हर पीएफ खाताधारक को प्राप्त है ये सुविधा
ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को PF अकाउंट के साथ 6 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मुफ्त में मिलता है. हमारे सहयोगी zeebiz.com के अनुसार आपके पीएफ अकाउंट के साथ ही इसे लिंक किया जाता है. खास बात यह है कि अपनी नौकरी की अवधि में कोई भी कर्मचारी इसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता. कर्मचारी भविष्य  निधि संगठन (EPFO) अपने सभी मेंबर्स को यह सुविधा देता है. अगर किसी EPFO मेंबर्स की आकास्मिक मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी लाइफ इंश्योरेंस की राशि को क्लेम कर सकता है.

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6 लाख रुपये मिलते हैं नॉमिनी को
सरकारी नियम होने की वजह से सभी कर्मचारियों के लिए पीएफ कटवाना अनिवार्य होता है. ऐसे में लोग बिना जानकारी हुए भी सैलरी से पीएफ का पैसा कटवाते रहते हैं. EPFO मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर की यह सुविधा कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड  इंश्योरेंस स्कीेम (EDLIS) के तहत मिलती है. इस स्कीेम के तहत सदस्य की मौत होने पर नॉमिनी को अधिकतम 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर के तहत भुगतान किया जा सकता है. पहले इसकी लिमिट 3,60,000 रुपए थी. बाद में इंश्योरेंस कवर की लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया.

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कैसे मि‍लेगा इंश्योरेंस क्लेम?
इस बात का ध्यान रखें कि अगर कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो इस अवस्था में ये क्लेम नहीं मिलता. ये सुविधा सिर्फ असमय मृत्यु पर ही मिलती है. PF खाताधारक की मृत्यु होने पर अकाउंट का नॉमिनी इंश्योरेंस अमाउंट के लिए क्लेम कर सकता है. इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट और बैंक डिटेल्स देने की जरूरत होगी. अगर पीएफ खाते का कोई नॉमिनी नहीं है तो फिर कानूनी उत्तराधिकारी यह अमाउंट क्लेम कर सकता है. PF खाते से पैसा निकालने के लि‍ए एंप्लॉयर के पास जमा होने वाले फॉर्म के साथ इंश्योरेंस कवर का फॉर्म भी जमा कर दें. इस फॉर्म को एंप्लॉयर सत्यापित करता है. इसके बाद कवर का पैसा मिलता है.

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