Gurugram: चेहरे पर एसिड से हमला, कुत्ते से कटवाया और फिर यौन उत्पीड़न... इंसानियत की ऐसी मौत कि बर्बरता भी कांप जाए
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Gurugram: चेहरे पर एसिड से हमला, कुत्ते से कटवाया और फिर यौन उत्पीड़न... इंसानियत की ऐसी मौत कि बर्बरता भी कांप जाए

जिस घर में लड़की काम करती थी वहां उसके साथ कथित तौर पर पीटे जाने, कुत्ते से कटवाने और उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया जाता था. शिकायत में ये भी कहा गया कि उस परिवार की महिला अक्सर लड़की को लोहे की रॉड और हथौड़े से पीटती थी.

Gurugram: चेहरे पर एसिड से हमला, कुत्ते से कटवाया और फिर यौन उत्पीड़न... इंसानियत की ऐसी मौत कि बर्बरता भी कांप जाए

गुरुग्राम: बर्बरता...जुल्‍म...अपराध. एक 13 साल की घर में काम करने वाली लड़की पर एक फैमिली ने ऐसे जुल्‍म ढाए कि इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए. सेक्‍टर 57 में रहने वाली एक फैमिली पर इस नाबालिग घरेलू सहायिका के साथ क्रूरता की हदें पार करने का आरोप लगा है. 

पीड़िता की मां की ओर से पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार जिस घर में लड़की काम करती थी वहां उसके साथ कथित तौर पर पीटे जाने, कुत्ते से कटवाने और उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया जाता था. शिकायत में ये भी कहा गया कि उस परिवार की महिला अक्सर लड़की को लोहे की रॉड और हथौड़े से पीटती थी. जबकि महिला के दो बेटों ने लड़की को निर्वस्त्र किया,उसका वीडियो बनाया और उसे गलत तरीके से छुआ.

मां के मुताबिक उनकी बेटी को 48 घंटे में केवल एक बार खाना दिया जाता था और उसके मुंह पर टेप लगा दिया जाता था ताकि वह शोर न मचा सके. आरोपी परिवार ने घरेलू सहायिका को बंधक बनाया था. 

लड़की के हाथ पर डालते थे तेजाब

सेक्टर 51 महिला पुलिस थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि वो लोग लड़की के हाथों पर तेजाब डालते थे और किसी को इस घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी देते थे.

लड़की की मां ने बताया कि उसने 27 जून को पास के इलाके में वाहन साफ करने वाले एक व्यक्ति की मदद से अपनी बेटी को सेक्टर 57 निवासी शशि शर्मा के घर पर काम दिलाया था. लड़की के उनके साथ रहने और 9,000 रुपये मासिक वेतन देने की बात तय हुई थी लेकिन यह राशि लड़की की मां को केवल दो महीने ही दी गई।

पीड़िता की मां ने कहा, 'मैं कई बार अपनी बेटी से मिलने गई लेकिन न तो उससे मिलने दिया गया और न ही फोन पर बात करने दी गई.'

पुलिस ने कहा कि आरोपी परिवार के तीनों सदस्यों पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 10 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता को उसकी मां ने शनिवार को मुक्त कराया.

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