36 तबलीगी जमातियों पर NDMA के तहत चलेगा मुकदमा, साकेत कोर्ट ने लगाई मुहर
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36 तबलीगी जमातियों पर NDMA के तहत चलेगा मुकदमा, साकेत कोर्ट ने लगाई मुहर

कोर्ट ने 44 विदेशी जमातियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के तहत 36 जमातियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. बता दें कि साकेत कोर्ट का ये फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से बिलकुल विपरित है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट (Saket Court) ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 44 विदेशी जमातियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के तहत 36 जमातियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. बता दें कि साकेत कोर्ट का ये फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से बिलकुल विपरित है.

साकेत कोर्ट ने माना कि 36 विदेशी जमातियों ने जानबूझ कर सरकार का आदेश नहीं माना, जिस कारण देश में कोरोना इस स्थिति में पहुंच गया. लिहाजा कोर्ट ने 44 जमातियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में से 36 जामतियों के खिलाफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (NDMA) की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया है. बता दें कि तबलीगी जमात की तरफ से वरिष्ट वकील रिबेका जॉन और दिल्ली पुलिस की तरफ से अतुल श्रीवास्तव ने बहस की थी.

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बताते चलें कि भारत में कोरोना की शुरुआत तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद ही हुई थी. दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कई देशों के जमाती शामिल हुए थे जो बाद में देश के अलग-अलग कोने में फैल गए थे. सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए आयोजित इस कार्यक्रम के खिलाफ पूरे देश में विरोध हुआ, जिसके चलते दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने कार्यक्रम में शामिल विदेशी जमातियों और मरकज के मुखिया मौलाना साद पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया था.

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