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नई दिल्ली: देश की राष्ट्रीय राजधानी से एक अनोखा मामला सामने आया है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने एक शख्स को नशा मुक्ति केंद्र में एक महीने तक सोशल सर्विस करने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा करके शख्स के सारे पाप माफ हो जाएंगे. कोर्ट ने शख्स को दोबारा ऐसा क्राइम न करने के लिए वॉर्निंग भी दी है.
बता दें कि शख्स को एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने का दोषी पाया गया. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने शुक्रवार को फैसला देते हुए कहा कि जांच में पाए गए सबूतों और याचिकाकर्ता की याचिका (Plea) को देखकर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि दोषी अपने पाप की माफी के लिए सोशल सर्विस करेगा. उसे चेतावनी दी जाती है कि दोबारा वह कभी ऐसा न करे.
कोर्ट के आदेश में कहा गया कि 1 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक दोषी नशामुक्ति केंद्र में सोशल सर्विस करेगा. यह नशामुक्ति केंद्र सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मास सेंटर चलाता है.
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जान लें कि बेंच ने दोषी के ऊपर सोशल सर्विस (Social Service) के अलावा 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी को एक महीने तक सोशल सर्विस करने के बाद नशा मुक्ति केंद्र से सर्टिफिकेट लेकर कोर्ट में जमा करवाना होगा.
गौरतलब है कि जब दोषी ने युवती के साथ दुर्व्यवहार किया था तब वह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी. दोषी ने आईपीसी की धारा 354 और 506 के तरह क्राइम किया. इस मामले के गवाह भी हैं लेकिन पीड़िता अब मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है.
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कोर्ट ने कहा कि अगर दोषी नशा मुक्ति केंद्र में सोशल सर्विस करने का आदेश नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी.