Delhi Riots: शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर HC का नोटिस, 5 अप्रैल को अगली सुनवाई
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Delhi Riots: शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर HC का नोटिस, 5 अप्रैल को अगली सुनवाई

2020 Delhi riots: आरोपी शाहरुख पठान ने एक पुलिसकर्मी पर पिस्टल तान दी थी. उसकी तस्वीर जमकर वायरल हुई थी. हाई कोर्ट से बेल अर्जी खारिज होने के पहले लोवर कोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिली थी.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस पर पिस्टल तानने के आरोपी शाहरुख पठान का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. शाहरुख पठान ने एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में जमानत अर्जी लगाई है. पठान की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है. ये पांचवा मौका है, जब दंगों के आरोपी शाहरुख पठान की तरफ से कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है. इससे पहले 3 बार लोवर कोर्ट और एक बार दिल्ली हाई कोर्ट से भी शाहरुख की बेल अर्जी खारिज हो चुकी है. शाहरुख की इस जमानत अर्जी पर अब 5 अप्रैल को सुनवाई होगी.

  1. दिल्ली दंगे के आरोपी की बेल पर 5 अप्रैल को सुनवाई
  2. पुलिस पर तानी थी दंगाई शाहरुख पठान ने अपनी पिस्टल
  3. कड़कड़डूमा कोर्ट से पहले खारिज हुई थी बेल की अर्जी

2020 में दंगे के दौरान शाहरुख की फोटो हुई थी वायरल

गौरतलब है शाहरुख की वो तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी. वहीं इससे पहले दिल्ली की कड़कड़डूमा (Karkardooma) कोर्ट ने दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस को पिस्टल दिखाने के आरोपी शाहरुख पठान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. मौजपुर में हुई हिंसा के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस के ऊपर भी पथराव हुआ था. 

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दिल्ली दंगों पर और डिटेल से जानकारी दें तो दिल्ली पुलिस ने नवंबर महीने में दिल्ली के चांद बाग की हिंसा के 20 मोस्ट वांटेड आरोपियों की तस्वीरें जारी की थीं. नार्थ ईस्ट हिंसा मामले के इन गुनहगारों की खबर देने वालों के लिए पुलिस ने इनाम देने का ऐलान किया था. 24 फरवरी को दिल्ली के चांद बाग इलाके में दंगाइयों की भीड़ ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की भी हत्या कर दी थी. 

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