Patna: छात्रा से रेप करने वाले प्रिंसिपल को फांसी की सजा, क्लर्क को उम्रकैद; गर्भवती हो गई थी 11 साल की बच्ची
Advertisement
trendingNow1849220

Patna: छात्रा से रेप करने वाले प्रिंसिपल को फांसी की सजा, क्लर्क को उम्रकैद; गर्भवती हो गई थी 11 साल की बच्ची

पटना सिविल कोर्ट (Patna Civil Court) ने 5वीं की छात्रा के साथ रेप केस (Minor Student Rape) को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए दोषी अरविंद को फांसी की सजा सुनाई, जबकि बलात्कार में मदद करने के दोषी क्लर्क अभिषेक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास सजा दी.

प्रतीकात्मक तस्वीर

पटना: बिहार की राजधानी पटना (Patna) में 5वीं की छात्रा के साथ रेप के मामले में सिविल कोर्ट ने दोषी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि दोषी क्लर्क अभिषेक को उम्रकैद की सजा दी है. करीब 3 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने प्रिंसिपल पर एक लाख रुपये और क्लर्क पर पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

  1. बच्ची के गर्भवती होने के बाद हुआ था रेप का खुलासा
  2. कोर्ट ने माना रेयरेस्ट पर रेयर केस
  3. क्लर्क अभिषेक ने की थी प्रिंसिपल की मदद
  4.  

बच्ची के गर्भवती होने के बाद हुआ था खुलासा

पटना के फुलवारीशरीफ इलाके के मित्र मंडल कालोनी में स्थित न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद कुमार ने सितंबर 2018 में अपने स्कूल के ही 5वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें क्लर्क अभिषेक ने मदद की थी. बच्ची के गर्भवती हो जाने के इस मामले का खुलासा हुआ था. इसका का खुलासा तब हुआ था, जब बच्ची को पेट दर्द की शिकायत हुई और माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए.

ये भी पढ़ें- हफ्ते में 3 दिन प्रेमिका और 3 दिन पत्‍नी के साथ रहेगा शख्स, पढ़ें बंटवारे की अनोखी कहानी

लाइव टीवी

एफएसएल रिपोर्ट है अहम सबूत

इसके बाद बच्ची के परिजनों ने दोनों आरोपियों के खिलाफ महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया. बच्ची ने बताया था कि स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद कुमार ने उसके साथ अपने चेंबर में बलात्कार किया था. मामले का खुलासा होने के बाद स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार और क्लर्क अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले में सबसे अहम सबूत एफएसएल का रिपोर्ट है. कोर्ट के आदेश के बाद पीएमसीएच (PMCH) में पीड़ित बच्ची का गर्भपात कराया गया था. गर्भपात के अंश, पीड़िता और दोषी स्कूल संचालक अरिवंद कुमार के डीएनए की जांच हुई, जो पूरी तरह मिल गए थे.

कोर्ट ने माना रेयरेस्ट पर रेयर केस

पटना सिविल कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए अरविंद कुमार और अभिषेक को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने सोमवार को दोषी अरविंद को फांसी की सजा सुनाई, जबकि बलात्कार में मदद करने के दोषी क्लर्क अभिषेक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास सजा दी. इसके अलावा कोर्ट ने प्रिंसिपल पर एक लाख रुपये और क्लर्क पर पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

Trending news