सुप्रीम कोर्ट: UGC के फैसले के खिलाफ अगले 2 दिनों में होगी सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट: UGC के फैसले के खिलाफ अगले 2 दिनों में होगी सुनवाई

ये सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच करेगी. बता दें कि याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी किए गए यूजीसी दिशानिर्देशों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को यूजीसी (UGC) के दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले दो दिनों में सुनवाई करने का फैसला लिया है. ये सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच करेगी. बता दें कि याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी किए गए यूजीसी दिशानिर्देशों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

गौरतलब है कि 6 जुलाई को यूजीसी के दिशानिर्देशों में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया गया था. जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों को 6 जुलाई, 2020 की अधिसूचना जारी करते हुए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी. साथ ही विश्वविद्यालयों को यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था.

याचिकाकर्ताओं में COVID पॉजिटिव का एक छात्र भी शामिल है, उसने कहा है कि ऐसे कई अंतिम वर्ष के छात्र हैं, जो या तो खुद या उनके परिवार के सदस्य COVID पॉजिटिव हैं. ऐसे छात्रों को 30 सितंबर, 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर करना, अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है.

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