Black Magic: किसी पर जादू-टोना करना पड़ेगा भारी, जुर्माने के साथ पहुंच जाएंगे जेल; इस बड़े राज्य ने पास किया कड़ा कानून
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Black Magic: किसी पर जादू-टोना करना पड़ेगा भारी, जुर्माने के साथ पहुंच जाएंगे जेल; इस बड़े राज्य ने पास किया कड़ा कानून

Anti Black Magic Law: किसी व्यक्ति पर काला जादू या किसी भी तरह की तंत्र क्रिया करना अब भारी पड़ेगा. ऐसा करने पर आरोपी को भारी जुर्माने के साथ जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है.

Black Magic: किसी पर जादू-टोना करना पड़ेगा भारी, जुर्माने के साथ पहुंच जाएंगे जेल; इस बड़े राज्य ने पास किया कड़ा कानून

What is Gujarat Anti Black Magic Law: गुजरात में अब अगर किसी ने जादू टोने या तंत्र- मंत्र करने की कोशिश की तो उसे जेल की सजा के साथ ही भारी जुर्माना भी भुगतना होगा. प्रदेश में मानव बलि और काले जादू को रोकने के लिए असेंबली में पेश किया गया बिल सर्व-सहमति से पास हो गया है. गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने इस बिल को सदन में पेश किया था, जिसे संक्षिप्त चर्चा के बाद सभी दलों के विधायकों ने आम सहमति से पास कर दिया. 

संगठन ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

बताते चलें कि गुजरात के एक गैर-सरकारी संगठन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इस बारे में हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की थी. इस अर्जी में संस्थान ने काला जादू और तंत्र क्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी. संस्था का कहना था कि हाईकोर्ट इस बारे में गुजरात सरकार को आदेश जारी करे कि वह इस संबंध में गैरकानूनी तांत्रिक गतिविधियों को रोकने के लिए स्पेशल लॉ पास करे. 

2 महीने के बच्चे को अपंग कर मार डाला

समिति ने अदालत में बताया कि काले जादू के नाम पर एक व्यक्ति ने अपने 2 महीने के बच्चे को अपंग करके मार डाला था. कुछ लोग ओझा, अघोरी और बाबा का फर्जी रूप धरकर लोगों को धोखा दे रहे हैं. वे न केवल आम लोगों को लूट रहे हैं बल्कि अपनी सनक पूरी करने के लिए कई लोगों को बलि के नाम पर मरवा भी डालते हैं. संगठन ने अदालत में इस बात पर जोर दिया कि ऐसी घटनाओं पर तभी अंकुश लग सकता है, जब सरकार इस बारे में कोई कठोर कानून लागू करे. 

गुजरात असेंबली ने पास किया विधेयक

कोर्ट के नोटिस पर गुजरात सरकार ने इस अर्जी पर अपना जवाब दाखिल किया था, जिसमें उसने बताया था कि वह जल्द ही असेंबली में गुजरात मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं और काला जादू की रोकथाम और उन्मूलन विधेयक-2024 लेकर आएगी. अपने वादे को पूरा करते हुए गुजरात सरकार ने बुधवार से शुरू हुए असेंबली के 3 दिवसीय सेशन के पहले दिन यह बिल पेश किया, जिसे सभी दलों के सदस्यों ने संक्षिप्त चर्चा के बाद आम सहमति से पास कर दिया गया. 

नरबलि पर कड़ी सजा का प्रावधान

अब इस विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा. वहां से बिल पर साइन होने के बाद उसके नियम और सजा तय करके नोटिफाई कर दिया जाएगा और इसके साथ ही यह कानून गुजरात में लागू हो जाएगा. इस कानून में नरबलि जैसे गलत कामों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं. माना जा जा रहा है कि इस कानून के लागू होने से महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी. 

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