UK जाने के लिए आतिशी को मिली राजनीतिक मंजूरी, केंद्र सरकार ने दिल्ली HC को बताया
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UK जाने के लिए आतिशी को मिली राजनीतिक मंजूरी, केंद्र सरकार ने दिल्ली HC को बताया

Delhi Latest News: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि आतिशी के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ऐसे में अगर वो चाहे तो वीजा के लिए अप्लाई कर सकती हैं. आतिशी की आधिकारिक यात्रा को मंगलवार को ही राजनीतिक मंजूरी मिल चुकी है.

फाइल फोटो

Delhi NCR News: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री आतिशी को यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी दी जा चुकी है. वो चाहे तो अब वीजा के लिए अप्लाई कर सकती हैं. आतिशी को 15 जून को होने वाली कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने आमंत्रित किया है. उनका कहना था कि केंद्र सरकार यात्रा के लिए आवश्यक मंजूरी देने में देरी कर रही है, लिहाजा कोर्ट केंद्र को इस पर जल्द फैसला लेने के बारे में निर्देश दे.

आतिशी ने याचिका में क्या कहा था

आतिशी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि यूनाइटेड किंगडम की उनकी आधिकारिक यात्रा दिल्ली सरकार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दरमियान दिल्ली सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्र में  हुई प्रगति को  दिखाने का मौका मिलेगा. इस यात्रा के लिए दिल्ली सरकार की ओर से प्रशासनिक मंजूरी 18 मई को मिल चुकी है, इसके बाद एलजी को प्रस्ताव भेजा गया. 26 मई को एलजी ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को बढ़ा दिया. हालांकि, केंद्र सरकार  से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है.

याचिका में केंद्र सरकार की देरी पर सवाल

आतिशी का कहना था कि यात्रा के बारे में प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजे हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं. उसके बाद से सरकार सिर्फ  सवाल जवाब और स्पष्टिकरण ही मांग रही है. ट्रेवल क्लीयरेंस में देरी उनकी व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन. अब प्रस्तावित यात्रा में महज कुछ दिन का समय बचा है, इस दरमियान उन्हें वीजा अप्लाई जैसी दूसरी औपचारिकताओं को पूरा करना है. ऐसे में कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वो यात्रा के लिए जल्द मंजूरी दे क्योंकि सरकार की ओर से बाद में मंजूरी मिलती है तो  फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा.

'मंजूरी की जरूरत संवैधानिक पदों की गरिमा गिराने वाली'

आतिशी की ओर दायर याचिका में इस पर भी सवाल उठाया गया था कि राज्य सरकार के मंत्रियों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को विदेश जाने के लिए केंद्र सरकार की राजनैतिक मंजूरी की जरूरत होती है. ऐसे प्रावधान संवैधानिक पदों की गरिमा और स्वतंत्रता का हनन करता है.

केंद्र सरकार का जवाब

आज केन्द्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि आतिशी की आधिकारिक यात्रा को मंगलवार को ही राजनीतिक मंजूरी मिल चुकी है और अब मामला आर्थिक मामलों से जुड़े विभाग के समान है. आतिशी के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ऐसे में अगर वो चाहे तो वीजा के लिए अप्लाई कर सकती हैं. हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया.

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