कलकत्ता हाई कोर्ट से कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय को बड़ी राहत, पुलिस जांच पर लगी रोक
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कलकत्ता हाई कोर्ट से कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय को बड़ी राहत, पुलिस जांच पर लगी रोक

  कलकत्ता उच्च न्यायालय (Kolkata High Court) ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya), मुकुल रॉय और दो अन्य के खिलाफ राज्य के सचिवालय की ओर आठ अक्टूबर को मार्च निकालने के दौरान हुईं कथित उपद्रव की घटनाओं के संबंध में दर्ज की गई प्राथमिकी के मामले की पुलिस जांच पर मंगलवार को

फाइल फोटो

कोलकाता:  कलकत्ता उच्च न्यायालय (Kolkata High Court) ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya), मुकुल रॉय और दो अन्य के खिलाफ राज्य के सचिवालय की ओर आठ अक्टूबर को मार्च निकालने के दौरान हुईं कथित उपद्रव की घटनाओं के संबंध में दर्ज की गई प्राथमिकी के मामले की पुलिस जांच पर मंगलवार को रोक लगा दी.

  1. कलकत्ता हाई कोर्ट से बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत
  2. उपद्रव के मामले में जांच पर लगाई रोक
  3. पुलिस नहीं कर सकेगी अगली सुनवाई तक पूछताछ
  4.  

पुलिस जांच पर लगी रोक
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने निर्देश दिया कि याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 26 नवंबर तक जांच पर रोक लागू रहेगी. पुलिस तबतक न तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच कर सकती है और न ही पूछताछ के लिए बुला सकती है.

प्राथमिकी रद्द कराने की मांग
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं बंगाल के पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह और एक अन्य नेता राकेश सिंह ने कोलकाता के हैस्टिंग्स पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी.

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