अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी पॉस्को दरोगा सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अबू शमीम अंसारी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाकर फाँसी की सजा सुनाई है.
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Gopalganj: बिहार के गोपालगंज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह सह POCSO स्पेशल बालेंद्र शुक्ला की न्यायालय ने पॉस्को एक्ट के साढ़े पांच माह पुराने मामले में एक आरोपी को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद दोषी करार करते हुए फाँसी की सजा सुनाई है.
मालूम हो कि पिछले 25 अगस्त 2020 को सिधवलिया थाने के बखरौर गांव में एक नौ वर्षीय बच्ची को उसी गांव के जय किशोर शाह के घर जाकर उसके बच्चे को खेला रही थी. इसी बीच जयकिशोर ने रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और शव को बक्से में बन्दकर छज्जा पर रख और दरवाजे में ताला बंद कर फरार हो गया था.
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संदेह के आधार पर घर का ताला तोड़ा गया तो छज्जे से शव बरामद किया गया था. इस मामले को लेकर सिधवलिया थाने में कांड संख्या 187/2020 दर्ज किया गया था. कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे छह सह स्पेशल कोर्ट पॉस्को बालेन्द्र शुक्ला की कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी.
अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी पॉस्को दरोगा सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अबू शमीम अंसारी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाकर फाँसी की सजा सुनाई है.
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POCSO के स्पेशल पीपी दरोगा सिंह और लोक अभियोजक देव बंश गिरी ने बताया कि मामले में स्पीडी ट्रायल चल रहा था. आरोप गठन के बाद एक माह के अंदर सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आरोपी जय किशोर साह को दोषी पाकर मृत्यु दण्ड की सजा दिलाया गया है.
इनपुट:- मधेश तिवारी