31 अक्टूबर तक बुजुर्ग जरूर कर लें ये काम, जिंदगी भर खाते में आएंगे 500 रुपये
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31 अक्टूबर तक बुजुर्ग जरूर कर लें ये काम, जिंदगी भर खाते में आएंगे 500 रुपये

Chief Minister Old Age Pension Scheme: मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Chief Minister Old Age Pension Scheme) के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है. अक्टूबर, 2021 के अंत तक प्रमाणीकरण नहीं कराने की स्थिति में उनके पेंशन का नियमित भुगतान प्रभावित हो सकता है. 

31 अक्टूबर तक बुजुर्ग जरूर कर लें ये काम, जिंदगी भर खाते में आएंगे 500 रुपये

पटनाः Chief Minister Old Age Pension Scheme: Bihar के सरकारी पेंशन के लाभार्थी बुजुर्गों के लिए जरूरी खबर है. सभी बुजुर्ग जो कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वह सभी इस 31 अक्टूबर 2021 तक जीवन प्रमाणीकरण जरूर करा लें. ऐसा न हो पाने की स्थिति में आपकी पेंशन रुक सकती है.

  1. प्रभावित हो सकता है बुजुर्गों की पेंशन का भुगतान
  2. कॉमन सर्विस सेंटर पर पांच रुपये में होगा सत्यापन

इसके अलावा नियमित भुगतान भी प्रभावित हो सकता है. इसके अलावा जरूरी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के पेंशनधारी भी तय तारीख तक ये कार्य जरूर कर लें. 

ऐसे होगा प्रमाणीकरण
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Chief Minister Old Age Pension Scheme) के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है. अक्टूबर, 2021 के अंत तक प्रमाणीकरण नहीं कराने की स्थिति में उनके पेंशन का नियमित भुगतान प्रभावित हो सकता है. लाभार्थियों की सुविधा को देखते हुए सितंबर से ही प्रमाणीकरण कार्यक्रम जारी है.

पेंशन के लाभार्थी को प्रमाणीकरण करवाने के लिए अपने साथ अपने आधार कार्ड के साथ बैंक खाता संख्या अथवा लाभार्थी संख्या ले जाना जरूरी होगा. पेंशनधारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या संबंधित प्रखंड कार्यालयों के माध्यम से करवा सकते हैं. कॉमन सर्विस सेंटर पर जीवन प्रमाणीकरण के लिए लाभुक को पांच रुपये शुल्क देनी होगी. जबकि प्रखंड कार्यालय में जीवन प्रमाणीकरण का निःशुल्क किया जा रहा है. 

ऐसे भी होगा प्रमाणीकरण
सभी प्रखंड कार्यालयों को सामाजिक सुरक्षा पेंशऩधारियों के जीवन प्रमाणीकरण के लिए बायोमैट्रिक डिवाइस एवं आईरिस स्कैनर डिवाइस उपलब्ध कराया जा चुका है. जिनका बायोमैट्रिक या आईरिस स्कैनर डिवाइस से प्रमाणीकरण नहीं हो सकेगा, उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा. भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों की सभी निजी जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाएगी साथ ही ऐसे मामलों के लिए हर एक पंचायत में भौतिक सत्यापन पंजी भी रखे जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं. 

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यह है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम
इस योजना के लिए बिहार राज्य के स्थाई निवासी जो 60 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हैं, बिहार राज्य के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं साथ ही आवेदक अन्य किसी प्रकार की पेंशन / सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो यह भी जरूरी है.

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम (Chief Minister Old Age Pension Scheme) का लाभ बुजुर्ग के जीवन के अंतिम क्षणों तक प्रदान किया जाता है. इस योजना से प्राप्त होने वाली धन राशि सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाती है. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Chief Minister Old Age Pension Scheme) के अंतर्गत 60 से 79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को 400 रुपये की पेंशन और 80 या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है. 

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