जज ने छेड़खानी करने वाले को दी जमानत तो, HC न्यायाधीश को सुनाई अनोखी सजा
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जज ने छेड़खानी करने वाले को दी जमानत तो, HC न्यायाधीश को सुनाई अनोखी सजा

पटना हाईकोर्ट के सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को जारी एक प्रशासनिक आदेश में कोर्ट ने एडीजे अविनाश कुमार को अगले आदेश तक कोई न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट ने जज अविनाश कुमार के न्यायिक कार्य करने पर लगाई रोक. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Patna: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने लोअर कोर्ट के जज के न्यायिक कार्य पर रोक लगा दी है. सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को जारी एक आदेश में कोर्ट ने मधुबनी के झंझारपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात अविनाश कुमार (ADJ Avinash Kumar) को अगले आदेश तक किसी भी तरह के न्यायिक कार्य नहीं करने का आदेश दिया.

  1. एडीजे अविनाश कुमार ने आरोपी को बेल देने के लिए रखी थी शर्त
  2. आरोपी को 6 महीने तक गांव की महिलाओं के मुफ्त में कपड़े धोने और इस्त्री करने का था आदेश.

अपने फैसलों के लेकर चर्चा में रहते हैं अविनाश कुमार
दरअसल, जज अविनाश कुमार अक्सर अपने तमाम फैसलों को लेकर चर्चा में रहते हैं. बीते दिनों अविनाश कुमार ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को पूरे गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोने और इस्त्री मुफ्त में करने का आदेश दिया था. आरोपी को यह काम 6 महीने तक फ्री में करने का आदेश अदालत ने दिया था.

ये भी पढ़ें-जज अविनाश कुमार ने फिर सुनाई अनोखी सजा, छेड़छाड़ के आरोपी को 6 महीने तक धोने होंगे फ्री में कपड़े

पेशे से समाज की सेवा करना चाहता था आरोपी 
जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2021 से जेल में बंद ललन कुमार (20) पेश से धोबी है और उस पर आरोप है कि उसने गांव की महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी. इस पर मामला दर्ज कर जांच की गई और कुछ दिन बाद दोनों पक्षों की तरफ से समझौता दाखिल किया गया. आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि उसका मुवक्किल अपने पेशे से समाज की सेवा करना चाहता है.

जमानत की रखी गई थी शर्त
वहीं, सुनवाई करते हुए जज अविनाश कुमार ने कहा कि आरोपी को इस शर्त पर जमानत दिया कि वो गांव कि सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में छह महीने तक धोएगा और इस्त्री करेगा. साथ ही, जज ने 10 हजार रुपए के दो जमानतदार भी देने को कहा और उसकी बेल कापी गांव के मुखिया-सरंपच को भेजने का आदेश दिया, जिससे गांववाले आरोपी पर नजर रख सकें.

(इनपुट-भाषा)

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