एडीजी के फैसले के अनुसार, आरोपी को गांव की सभी महिलाओं के कपड़े छह महीने तक मुफ्त में धोने और आयरन करने होंगे. इसके साथ ही 10 हजार रुपए के दो जमानतदार भी देने को कहा गया.
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Madhubani: मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट के न्यायाधीश अविनाश कुमार एक बार फिर अपने अनोखे फैसले को लेकर चर्चा में है. दरअसल, इस बार अविनाश कुमार ने महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोने और इस्त्री करने का आदेश दिया है. कुमार का आदेश है कि यह सेवा लगातार छह महीने तक मुफ्त में देनी है.
बता दें कि 19 अप्रैल 2021 से जेल में बंद रहने वाला 20 वर्षीय युवक ललन कुमार साफी पेशे से धोबी है. ललन कुमार पर आरोप है कि उसने 17 अप्रैल की रात गांव की एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया था.
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मात्र 20 वर्ष का आरोपी
इधर, सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि उनका मुवक्किल मात्र 20 वर्ष का है. पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है. चार्ज शीट जमा की जा चुकी है और दोनों पक्षों के बीच समझौता पेटिशन भी दे दिया गया है. इसके अनुसार, उक्त महिला अब आगे केस को प्रोसीड नहीं करना चाहती है. अधिवक्ता का कहना था कि उनका मुवक्किल धोबी है और अपने पेशे से समाज की सेवा करना चाहता है.
छह महीने तक देनी होगी फ्री सेवा
वहीं, सुनवाई कर रहे एडीजी ने महिला के अपमान से जुड़े मामले को देखते हुए गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोने और इस्त्री करने की शर्त पर रेगुलर बेल दी है. एडीजी के फैसले के अनुसार, आरोपी को गांव की सभी महिलाओं के कपड़े छह महीने तक मुफ्त में धोने और आयरन करने होंगे. इसके साथ ही 10 हजार रुपए के दो जमानतदार भी देने को कहा गया. कोर्ट ने जमानत की कॉपी पंचायत के मुखिया और सरपंच का भी भेजने का आदेश दिया है. ताकि इस पर नजर रखी जा सके कि जमानत पर रिहा होने वाला युवक गांव में फ्री सेवा दे भी रहा है या नहीं.
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लोग कर रहे फैसले की सराहना
एडीजी ने जमानत की शर्त का निरीक्षण और सर्टिफिकेट देने के लिए इलाके के जनप्रतिनिधि को भी निर्देश दिया है. बता दें कि इससे पहले भी अविनाश कुमार कई ऐसे फैसले ले चुके हैं, जिसकी लोगों के द्वारा सराहना भी की जा रही है.
(इनपुट- बिन्दु भूषण ठाकुर)