Arrest Subrata Roy: पटना हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए सुब्रत राय, जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट
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Arrest Subrata Roy: पटना हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए सुब्रत राय, जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट

Arrest Subrata Roy: पटना हाईकोर्ट से सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा को तगड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट के समन भेजने के बावजूद आज भी सुब्रत राय सहारा आज भी अदालत में हाजिर नहीं हुए. अब कोर्ट की तरफ से सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है

Arrest Subrata Roy: पटना हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए सुब्रत राय, जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट

पटना: Arrest Subrata Roy: पटना हाईकोर्ट से सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा को तगड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट के समन भेजने के बावजूद आज भी सुब्रत राय सहारा आज भी अदालत में हाजिर नहीं हुए. अब कोर्ट की तरफ से सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है. अब इस मामले में 17 मई को फिर से सुनवाई होगी. कोर्ट के आदेश के अनुसार, 3 राज्‍यों के पुलिस महानिदेशकों/प्रमुखों (DGP/CP) को गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा. बिहर के साथ ही उत्‍तर प्रदेश और दिल्‍ली के पुलिस प्रमुख के पास गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा. 

आज होना था अदालत में पेश 
दरअसल, कोर्ट ने हर हाल में 13 मई यानी आज सुबह 10:30 बजे कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि वे नहीं आए तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा. लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद सुब्रत राय पटना हाईकोर्ट नहीं आए तो कोर्ट ने सख्‍त रुख अपनाया है. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल और 12 अप्रैल को सुनवाई करते हुए सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 12 मई को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार के निवेशकों का सहारा की विभिन्न कंपनियों में जमा पैसों का भुगतान इन कंपनियों द्वारा कैसे और कब तक किया जायेगा.
 
सुब्रत राय के खिलाफ दो हजार से ज्यादा याचिका 
बता दें कि पटना हाईकोर्ट सहारा इंडिया के खिलाफ दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं जिसमें विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए पैसे के भुगतान को लेकर यह दायर की गई है को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है. इससे पहले कोर्ट ने सहारा प्रमुख को 12 मई को हाई कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था. इसके लिए कोर्ट परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई थी. लेकिन अदालत के आदेश के बाद भी सुब्रत राय वहां उपस्थित नहीं हुए. इस मामले में कोर्ट ने सहारा के वकील से पहले ही पूछा था कि बिहार के निवेशकों का पैसा कब तक वापिस किया जाएगा लेकिन इस मामले पर सहारा प्रमुख के वकील की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. जिससे नाराज होकर कोर्ट ने यह निर्देश दिया है.

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