बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगी पाबंदी, जुर्माना लगाने के साथ जेल भेजने का भी प्रावधान
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar1048267

बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगी पाबंदी, जुर्माना लगाने के साथ जेल भेजने का भी प्रावधान

पटना नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक बिहार में पॉलिथीन पर पाबंदी साल 2018 से ही लागू है. लेकिन अब इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक.

Patna: बिहार (Bihar) में सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic) पर पाबंदी लगा दी गई है. बिहार में रहने वालों के लिए ये खबर काफी अहम है. क्योंकि अब तक लोग सामान के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते आ रहे थे. लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने के बाद अब आप इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन
पटना नगर निगम (Patna Municipal Corporation) के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक बिहार में पॉलिथीन पर पाबंदी साल 2018 से ही लागू है. लेकिन अब इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी ने बताया कि जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पाया जाएगा, उसके खिलाफ आर्थिक जुर्माने के और जेल भेजे जाने के प्रावधान हैं. 

धावा दल का गठन
पटना नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई करने के लिए धावा दल (Raid Team) का गठन किया गया है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और उन्हें पकड़ेगा. बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद, बिक्री, भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन करना भी अपराध माना जाएगा.

व्यवसाय पर मंडरा रहा खतरा
बिहार में एक दिन में 60 टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है. वहीं, राज्य में करीब 20 बड़ी फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं. साथ ही बड़ी तादाद में सैकड़ों छोटी फैक्ट्रियां भी चलती हैं. जिनका व्यवसाय प्रभावित होने की कगार पर है. 

व्यापारियों की अवधि बढ़ाने की मांग
गौरतलब है कि व्यापारी काफी वक्त से आदेश की अवधि आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. व्यापारी 30 जून तक अवधि बढ़ाना चाहते हैं. जिससे उन्हें थोड़ा वक्त मिल सके. उनका कहना है कि देशभर में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगी. ऐसे में उन्हें भी 30 जून तक वक्त दिया जाए.

(इनपुट-प्रीतम)

Trending news