Bagaha Crime News: नीरा केस में मंगल मुशहर दोषी करार, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
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Bagaha Crime News: नीरा केस में मंगल मुशहर दोषी करार, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

Bagaha Crime News: अपर लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने बताया कि नीरा विवाद को लेकर हुए तिलकधारी मुसहर की हत्या मामले में मंगल मुसहर के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य और ग्यारह गवाहों की गवाही के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया गया है.

बगहा क्राइम न्यूज

Bagaha Crime News: बगहा जिला के गण्डक दियारा के जमुनिया चर्चित नीरा विवाद को लेकर हुए निर्मम हत्या मामले में मंगल मुशहर को बगहा कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जिसके बाद बगहा एडीजे 3 आशीष कुमार मिश्रा की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने 20 हज़ार अर्थदंड की भी सज़ा दी है. अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त सज़ा भुगतने का फ़ैसला सुनाया है.

दरअसल, यूपी, बिहार सीमा पर स्थित ठकरहा भितहा थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव में नीरा उतारने को लेकर हुए विवाद में मंगल मुशहर ने तिलक धारी मुसहर नामक शख़्स की दाब जैसे धारदार हथियार से सरेआम काटकर निर्मम हत्या कर दिया था, जिसका बगहा ADJ 3 आशीष मिश्रा की अदालत ने सेशन ट्रायल नम्बर 147/15 सरकार बनाम मंगल मुसहर जो भितहा ठकरहा थाना कांड संख्या 76/2014 में धारा 302 के तहत प्रसूत साक्ष्य और 11 गवाहों की गवाही और सूचक गौरी देवी की बयान के आधार पर दोषी ठहराया. लिहाजा, आजीवन कारावास समेत अर्थदंड की सज़ा हुई है.

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इसकी जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने बताया कि नीरा विवाद को लेकर हुए तिलकधारी मुसहर की हत्या मामले में मंगल मुसहर के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य और ग्यारह गवाहों की गवाही के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया गया है.

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बता दें कि इस मामले में बीते 9 वर्षों से मंगल मुसहर बगहा जेल में निरुद्ध है जिसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय में हाज़िर किया गया था और दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये जाने के बाद उसे पुनः बगहा जेल भेज दिया गया.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

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