मौत के 14 साल बाद मिला न्याय, रेप के बाद पीड़िता की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनायी सजा-ए-मौत
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मौत के 14 साल बाद मिला न्याय, रेप के बाद पीड़िता की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनायी सजा-ए-मौत

बिहार में एक मृत दुष्कर्म पीड़िता के परिवार वालों ने यह आशा ही छोड़ दी थी कि जिस बच्ची को परिवार 14 साल पहले खो चुका है उसे अब न्याय मिल पाएगा.

(फाइल फोटो)

रोहतास: बिहार में एक मृत दुष्कर्म पीड़िता के परिवार वालों ने यह आशा ही छोड़ दी थी कि जिस बच्ची को परिवार 14 साल पहले खो चुका है उसे अब न्याय मिल पाएगा. सासाराम की अदालत ने रेप के बाद हत्या कर दफना दी गई युवती की मामले में 14 साल बाद दुष्कर्मी और हत्यारे अपराधी को मौत की सजा सुनाई है. 

बता दें कि किशोरी की हत्या के मामले में मो. शाहीद नाम के शख्स को दोषी करार दिया गया है. यह मामला 14 साल पुराना है. इसी मामले में मो. शाहीद को मौत की सजा सुनाई गई है. अदालत के इस फैसले से दोषी मो. शाहीद के परिजन उदास हो गए है. 16 जून 2009 को करहर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में एक 14 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी. इसे बाद आरोपी मो. शाहीद ने उस मासूम के शव को दफना भी दिया था. 

इस मामले में पुलिस ने दो दिन बाद युवती का शव बरामद किया था और मो. शाहीद को इस पूरे मामले में आरोपी पाया था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. बता दें कि इसी मामले में आज सासाराम की एडीजे-1 कोर्ट ने मो. शाहीद को मौत की सजा सुनाई, इस फैसले के आते ही कोर्ट परिसर में कोहराम मच गया. 

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इस मामले में कोर्ट को बताया गया कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला मो. शाहीद अपने रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होने आया था. तभी उसने पड़ोस में रहनेवाली एक युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर उसके शव को दफना दिया. इस मामले में मृतका की मां सितारा खातून ने करहर थाना में मामला दर्ज कराया था. 

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