जज उत्तम आनंद के परिवार वाले कोर्ट के फैसले से खुश नहीं, कहा-जाएंगे ऊपरी अदालत
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जज उत्तम आनंद के परिवार वाले कोर्ट के फैसले से खुश नहीं, कहा-जाएंगे ऊपरी अदालत

धनबाद के बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषी पाये गये लखन वर्मा और राहुल वर्मा को सीबीआई की धनबाद स्थित विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

 (फाइल फोटो)

Dhanbad: धनबाद के बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषी पाये गये लखन वर्मा और राहुल वर्मा को सीबीआई की धनबाद स्थित विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

धनबाद के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि 28 जुलाई 2021 को मॉनिर्ंग वॉक पर निकले जज उत्तम आनंद की हत्या करने के इरादे से इन दोनों ने उन्हें ऑटो से टक्कर मारी थी. गौरतलब है कि इस मामले की जांच झारखंड सरकार की सिफारिश जांच सीबीआई को सौंपी गयी थी. सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने भी इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए इसपर स्वत: संज्ञान लिया था.

परिवार वाले नहीं है खुश 

सजा को लेकर बात करते हुए जज उत्तम आनंद के रिश्तेदार विशाल आनंद ने कहा कि यह भारतीय न्याय व्यवस्था पर हमला था, इसी वजह से आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी. वो कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, इस वजह से अब वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.

'20 अक्टूबर को पेश की चार्जशीट

सीबीआई ने इस मामले में 20 अक्तूबर 2021 को लखन और राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/201/34 के तहत अदालत में आरोप पत्र समर्पित चार्जशीट पेश किया था. इसके बाद मामले के ट्रायल के दौरान सीबीआई की ओर से कुल 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था. सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी थी जिससे उनकी मौत हुई.

(इनपुट:भाषा)

 

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