Income Tax Slab Budget: 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरना होगा.
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Patna: विपक्ष के हंगामें और नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद के पटल पर Union Budget 2021 पेश किया. इस दौरान लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि आखिरी Finance Minister Nirmala Sitharman के पिटारे से Income Tax को लेकर क्या खास ऐलान होगा. इस बीच, बजट पेश करने के दौरान सीतारमण ने कहा कि सरकार द्वारा टैक्स सुधार के लिए कई कदम उठाए जाएंगे.
वहीं, बजट में सरकार ने टैक्स में वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) को बड़ी राहत दी है. Nirmala Sitharman ने कहा कि जब विश्व Coronavirus जैसे बड़े संकट से गुजर रहा है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने Taxpayers को सभी सुविधाएं देनी चाहिए.
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उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए ऐलान किया कि 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरना होगा. हालांकि, ये लाभ सिर्फ पेंशन लेने वालों को मिलेगा.
इससे तमाम सरकारी योजनाएं जिसके तहत वृद्धजनों को सब्सिडी और पेंशन का लाभ दिया जाता था, उसमें राहत मिलेगी. फिर चाहे वह वृद्धवस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन. इसके अलावा PM आवास योजना का लाभ भी बुजुर्ग बिना किसी टैक्स के उठा सकते हैं. बिहार में सात निश्चय योजना के तहत भी कई लोगों को पेंशन दिया जाता है, जिसमें अब उन्हें रिलीफ मिलने वाला है.
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