रामगढ़ विधायक ममता देवी दोषी करार, 12 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान
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रामगढ़ विधायक ममता देवी दोषी करार, 12 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान

रामगढ़ विधायक ममता देवी को आज दोषी करार दिया गया है. उन्हें कितनी सजा होगी, इसका ऐलान 12 दिसंबर को होगा. फिलहाल ममता देवी समेत सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

(फाइल फोटो)

रामगढ़ः रामगढ़ विधायक ममता देवी को आज दोषी करार दिया गया है. उन्हें कितनी सजा होगी, इसका ऐलान 12 दिसंबर को होगा. फिलहाल ममता देवी समेत सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने की है. अधिवक्ता ने उम्मीद जताई है कि वह 12 तारीख को अधिक से अधिक सजा की मांग करेंगे. हालांकि न्यायालय ने जितनी भी धाराएं ममता देवी पर लगाई गई थीं, उनमें उन्हें दोषी माना है. इससे यह उम्मीद की जा रही है कि न्यायालय उन्हें लंबी सजा देगा.

जा सकती है ममता देवी की विधायकी 
आज ममता देवी को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि जितनी धाराओं में उन्हें दोषी पाया गया है. उस लिहाज से उन्हें 3 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है. साथ ही ऐसे में उनकी विधायकी भी खतरे में होगी. इस पूरे मामले पर बचाव पक्ष के वकील आत्माराम ने बताया कि 2016 में रामगढ़ के गोला में हुए गोलीकांड में कुल 50 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी. इसी केस में हजारीबाग के न्यायालय में रामगढ़ से कांग्रेसी विधायक ममता देवी और अन्य को दोषी पाते हुए आने वाली 12 दिसंबर को सजा सुनाने की बात कही है. 

जानें क्या है मामला
दरअसल, रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में साल 2016 की 29 अगस्त को इनलैंड पावर लिमिटेड फैक्ट्री में मजदूरों के शोषण के विरोध में आंदोलन हुआ था. आंदोलन में करीब 200 की संख्या में शामिल हुए ग्रामीण अचानक उग्र हो गए. ग्रामीणों पर आरोप था कि कि उन्होंने कंपनी के काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया. जिसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. जब पुलिस ने ग्रामीणों को रोकने का प्रयास किया था तो उनके बीच झड़प हो गई थी. इसी दौरान दो ग्रामीणों की गोली लगने से मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर रजरप्पा थाना में मामला दर्ज हुआ था. जिसमें विधायक समेत 50 लोगों को नामजद और 400 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ था.

इनपुट- यादवेंद्र मुन्नू

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