जांच अभियान में दर्जनों वाहनों को अनाधिकृत रूप से सूचक बोर्ड (Name Plate) का उपयोग करते पकड़ा गया और जांच स्थल पर ही नेम प्लेट उतरवाया गया. वहीं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 179 के तहत दंड शुल्क (Fine) वसूल किया गया.
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Ranchi: हाईकोर्ट (High Court) की सख्ती के बाद परिवहन विभाग (Transport Department) एक्टिव मोड में दिखने लगा है. इसी क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची प्रवीण कुमार प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), रांची जितवाहन उरांव और सर्जेंट मेजर रमेश मंडल के द्वारा कचहरी चौक में संयुक्त जांच अभियान (Checking Campaign) चलाया गया. जिसमें परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या 285 दिनांक 10.03.2021 के आलोक में अनाधिकृत रूप से सूचक बोर्ड/पट्ट (Name Plate) का उपयोग कर रहे वाहनों के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की गई.
तकरीबन 15 गाड़ियों से वसूला गया 35000 का जुर्माना
जांच अभियान में दर्जनों वाहनों को अनाधिकृत रूप से सूचक बोर्ड (Name Plate) का उपयोग करते पकड़ा गया और जांच स्थल पर ही नेम प्लेट उतरवाया गया. वहीं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 179 के तहत दंड शुल्क (Fine) वसूल किया गया. जिसमें 15 वाहनों से 35500 रुपये दंड शुल्क वसूल किया गया. साथ ही 100 वाहनों की संबंधित अन्य कागजातों जैसे- पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, लाइसेंस आदि की जांच की गई और जुर्माना वसूला गया.
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झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन में परिवहन विभाग
गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि जनप्रतिनिधियों (Public Representatives) के वाहन (Vehicle) में नेम प्लेट और बोर्ड लगाने का नियम नहीं है. लेकिन सरकार के उच्च अधिकारियों की सहमति के बाद झारखंड में यह छूट प्रदान की गई थी. जिसे अब वापस ले लिया गया है. सरकार ने इस मामले में दायर अपना शपथ पत्र भी वापस ले लिया है, जिसके बाद कार्रवाई की गई.