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मुजफ्फरपुर: Nitish Kumar Statement: महिलाओ को लेकर सदन में अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है और इसको लेकर मुजफ्फरपुर के कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया है. मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में परिवार दायर की गई है. इस परिवाद को व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने दायर किया किया है. जिसकी सुनवाई के लिए अगली तिथि 25 नवंबर को मुकर्रर की गई है. आपको बता दें कि 7 नवंबर को बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कारवाही के दौरान लड़के और लड़कियों के शारीरिक संबंध बनाने से पहले और बनाने के बाद का विश्लेषण कर बताया था.जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा.
वकील ने आगे कहा कि उस टिप्पणी को सुनकर बिहार की बेटी अपने आप को लज्जा महसूस कर रही है. छोटे-छोटे बच्चे और बच्चियों के ऊपर सोशल मीडिया के जरिए गलत संदेश जा रहा है.जिससे आहत होकर मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर की है. सीएम नीतीश कुमार पर धारा 354 (D) 504 505 509 भा.द. वी. 67 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया है. जिसकी सुनवाई की अगली तिथि 25 नवंबर को रखी गई है.
वहीं इस मामले पर अधिवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि सदन में लड़के और लड़कियों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. जो वीडियो को सुनने में भी लोगों को लज्जा महसूस हो रहा है. जबकि वह बिहार के मुख्यमंत्री है और इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी. इसलिए इसको लेकर कोर्ट में परिवार दायर की गई है. बता दें कि मंगलवार को दिए गए बयान को लेकर आज माफी मांग ली है.
इनपुट- मणितोष कुमार