Bihar Unlock 3: बिहार में 6 जुलाई तक अनलॉक 3, जानें राज्य में किन कामों पर पाबंदी और किन्हें मिली छूट
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Bihar Unlock 3: बिहार में 6 जुलाई तक अनलॉक 3, जानें राज्य में किन कामों पर पाबंदी और किन्हें मिली छूट

Bihar Unlock News: कोरोना संक्रमण की दर में अपेक्षानुकूल सुधार होने के बाद 6 जुलाई तक अब अनलॉक-3 लगाने का फैसला किया गया है.

 

बिहार में अनलॉक 3 लागू (फाइल फोटो)

Patna: बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में कमी के बाद चरणबद्ध तरीके से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को एक बार फिर से शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है. इसी संबंध में बिहार सरकार ने अनलॉक-2 के 21 जून 2021 को समाप्ति से पहले अनलॉक-3 को लेकर एक बैठक की. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की.
 
राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की दर में अपेक्षानुकूल सुधार होने के बाद 6 जुलाई तक अब अनलॉक-3 लगाने का फैसला किया है. इसके तहत कार्यालयों तथा दुकानों को खोलने की समय सीमा में छूट दी गयी है.
 
उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिनांक- 21.06.2021 को आपदा प्रबंध समूह (CMG) की बैठक में राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लगाये गये प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए कुछ इस तरह से प्रमुख फैसले लिए हैं.
 

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1. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर-सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य उपस्थिति के साथ अपराह्न 5.00 बजे तक खुल सकेंगे. सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा.
 
अपवाद आवश्यक सेवाओं यथा- जिला प्रशासन, पुलिस सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग से आदि से संबंधित कार्यालय 
 
2. न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा. 
 
3. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (alternate days) संध्या 7.00 बजे तक खुल सकेंगे. जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे.
 
अपवाद - (क) बैंकिंग, बीमा एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय / गतिविधियां
 
(ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान 
 
(ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works) 
 
(घ) E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवायें। (ङ) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य
 
(च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 
 
(छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां
 
(ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान
 
(झ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं
 
(ञ) निजी सुरक्षा सेवाएं
 
(ट) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री 

(ठ) उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान / दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी / मांस-मछली / दूध / पी०डी०एस० की दुकानें प्रतिदिन संध्या 7.00 बजे तक खुल सकेंगी
 
 दुकानों / प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा
 
• दुकानों / प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
 
दुकानों / प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी.
 
• दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी)
 
का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे.
 
उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित ), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां- सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, चश्मा की दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे.
 
4. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी.
 
5. सभी स्कूल / कॉलेज / कोचिंग संस्थान / ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी. ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी.
 
अपवाद राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा स्वास्थ्य देखभाल (Health Care) क्षेत्र में 6 प्रकार के कर्मियों के लिए राज्य के नौ जिलों (बेगूसराय, गोपालगंज, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना, सारण, वैशाली एवं बांका) में संचालित प्रशिक्षण
 
6. कार्यक्रम पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन होम डिलीवरी एवं टेक अवे के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा. 
 
7. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे. सभी प्रकार के सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / खेल-कूद / शैक्षणिक / सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन / समारोह प्रतिबंधित होंगे.
 
सभी पार्क एवं उद्यान प्रतिदिन प्रातः 06.00 से 12.00 मध्याह्न तक खुल सकेंगे। पार्क / उद्यान प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए. 
 
8. विवाह समारोह अधिकतम 25 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नही होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी. अंतिम संस्कार / श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 25 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.
 
9. राज्य में संध्या 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक Night curfew लागू रहेगा. इस दौरान जरूरी सेवा व मालवाहक वाहन आ-जा सकेंगे.

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