Bihar Samachar: स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश संख्या-2633 दिनांक 9 अप्रैल 2021 के माध्यम से संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई.
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Patna: कोरोनावायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश संख्या-2633 दिनांक 9 अप्रैल 2021 के माध्यम से संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई.
इसी क्रम में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की जिलावार समीक्षा के उपरान्त कोविड संक्रमण के दिनांक मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभागीय आदेश संख्या 40, 18 अप्रैल 2021 तथा विभागीय आदेश संख्या 44/विभागीय संख्या को 28 अप्रैल 2021 के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जो 15 मई 2021 तक लागू हैं.
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गृह सचिव, भारत सरकार के पत्र सं०- 40-3/2020-DM-I (A), दिनांक 29 अप्रैल 2021 के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Implementation Framework for Community containment large containment Areas सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं. पत्र में यह निदेश दिया गया है कि राज्य सरकार स्थिति के आकलन के आधार पर कोरोना की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय कर सकती है.
दिनांक 4 मई 2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कारोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई. समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि राज्य में पॉजिटिविटी का दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुआ है. अतः वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 5 मई 2021 से 15 मई 2021 तक निम्नांकित प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया.
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राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे
अपवाद- आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्यु आपूर्ति जलापूर्ति स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे. न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा.
अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित ), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे.
वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
अपवाद- (क) बैंकिंग, बीमा, एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान.
(ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान.
(ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction (ET) E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां.
(ड०) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य (च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया.
(छ) टेलीकम्यूनिकेशन इंटरनेट सेवाएं ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां.
(ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी. पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान.
(झ) आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी (ठेला पर घूम घूम कर बिकी सहित )/मांस-मछली/दूध/पी.डी.एस. की दुकानें प्रातः 7 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं.
(ट) निजी सुरक्षा सेवाएं.
सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा
अपवाद- (क) पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी. केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी.
(ख) स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन
(ग) अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन
(घ) वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है.
(ड०) सभी प्रकार के माल वाहक वाहन.
(च) वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर हो और उनके पास टिकट हो.
(छ) कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं
(ज) अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन
सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे
सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल कूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल स्टेडियम, जिम, पार्क एव उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी
विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी. अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.
इसके अतिरिक्त निम्नानुसार अग्रतर कार्रवाई संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी:
(क) सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलान्तर्गत चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे.
(ख) रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे.
(ग) सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा. उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.