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पटना:Mirzapur 3: सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के तीसरे सीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो वेब सीरीज पर रोक लगाने के लिए बेहतर याचिका दायर करें. कोर्ट इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि किसी वेब सीरीज के लिए ‘प्री-स्क्रीनिंग’ समिति आखिर कैसे हो सकती है. न्यायालय ने आगे कहा कि हमेशा यह महसूस किया गया है कि ‘प्री-सेंसरशिप’ अनुमति योग्य नहीं है. शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीधे रिलीज होने वाली वेब सीरीज, सिनेमा या अन्य कार्यक्रमों के लिए कोई ‘प्री-स्क्रीनिंग’ समिति कैसे हो सकती है.
वेब सीरीज का प्रसारण दूसरे देशों से
मिर्जापुर निवासी सुजीत कुमार सिंह की ओर से दायर एक याचिका पर प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सुनवाई की. इस याचिका में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब श्रृंखला, सिनेमा या अन्य कार्यक्रमों के लिए ‘प्री-स्क्रीनिंग’ समिति बनाए जाने का अनुरोध किया गया था. पीठ ने कहा, ‘‘वेब सीरीज के लिए प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है? एक विशेष कानून है. जब तक आप ये नहीं कहते कि इस कानून का हिस्सा ओटीटी (ओवर-द-टॉप) हिस्सा है... आपको कहना होगा कि ओटीटी पर भी मौजूदा कानून लागू हो. इसके बाद इस पर कई सवाल उठेंगे, क्योंकि इसका प्रसारण दूसरे देशों से होता है.’’
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याचिका और विस्तार में होनी चाहिए
याचिकाकर्ता को पीठ ने याचिका वापस लेने का निर्देश देते हुए कहा, "ओटीटी उपग्रह का प्रसारण अन्य देशों से होता है, भले ही दर्शक यहां के हों. प्रदर्शन के बाद निवारण तंत्र अलग है. आपकी याचिका और विस्तार में होनी चाहिए. इसलिए एक बेहतर याचिका दायर करें." इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने बहुचर्चित वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के तीसरे सीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. बता दें कि इस सीरीज का निर्माण शुरू हो गया है.