Mukhyamantri Udyami Yojana: बिहार सरकार युवाओं के विकास के लिए हमेशा कार्य कर रही है. सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है. इस योजना में इस बार लगभग 9200 लाभार्थियों का चयन किया जाना है, जिसमें से 1200 लाभार्थियों का चयन अल्पसंख्यक योजना के तहत होगा. इसके अलावा 8000 अन्य लाभार्थियों का चयन किया जाएगा.
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Mukhyamantri Udyami Yojana: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार और उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये की सहायता दे रही है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आज 1 जुलाई से आवेदन शुरू हो गया है. इच्छुक लोग विभाग की वेबसाइट https://udyai.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.
जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत पांच लाख रुपये आसान ब्याज पर सात वर्षों में चुकाने होंगे, जबकि शेष पांच लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार देगी. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को समय सीमा के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है, क्योंकि 31 जुलाई के बाद फिर से आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा. यह योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में शुरू की थी.
इस बार लगभग 9200 लाभार्थियों का चयन किया जाना है, जिसमें से 1200 लाभार्थियों का चयन अल्पसंख्यक योजना के तहत होगा और 8000 अन्य लाभार्थियों का चयन किया जाएगा. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदकों के फॉर्म लिए जाएंगे. योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं: आयु सत्यापन दस्तावेज (मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र), आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (स्थानीय कार्यालय द्वारा जारी), बैंक स्टेटमेंट/रद्द चेक/पासबुक, हस्ताक्षर फोटो, दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो). इसके साथ ही आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए.
साथ ही इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवा और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. आवेदकों के पास कम से कम आईटीआई, इंटरमीडिएट, पॉलिटेक्निक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए. आवेदक के पास एक व्यक्तिगत चालू खाता या फर्म के नाम पर एक चालू खाता होना चाहिए. स्वीकृत राशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी जाएगी और चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर होना चाहिए. आवेदकों को अपनी खुद की फर्म या कंपनी स्थापित और पंजीकृत करनी होगी.
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