जम्मू-कश्मीर मामले में NIA की टीम ने सीवान जेल के कैदी को हिरासत में लिया, जानें क्या है मामला
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जम्मू-कश्मीर मामले में NIA की टीम ने सीवान जेल के कैदी को हिरासत में लिया, जानें क्या है मामला

NIA की जम्मू-कश्मीर इकाई ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के एक आतंकवादी संगठन को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने के मामले में सीवान जेल में बंद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है.

 (फाइल फोटो)

Siwan: NIA की जम्मू-कश्मीर इकाई ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के एक आतंकवादी संगठन को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने के मामले में सीवान जेल में बंद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. आरोपी याकूब खान सीवान जिले के बसंतपुर गांव का रहने वाला है.

जम्मू-कश्मीर से NIA की एक टीम शनिवार को सीवान पहुंची और ट्रांजिट रिमांड के लिए सोमवार को NIA अदालत में पेश करने से पहले सीवान में दो दिनों के लिए याकूब से पूछताछ की. टीम आगे की जांच के लिए जम्मू-कश्मीर गई.

याकूब खान के नाम का खुलासा उसके एक हैंडलर इरफान उर्फ चुन्नू मियां को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुछ महीने पहले गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद किया था. NIA के अधिकारियों का कहना है कि सीवान के बरहरिया थाना क्षेत्र के भानमौली गांव के रहने वाले इरफान के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से संबंध हैं और उसने अपने गुर्गों को सात 9 एमएम पिस्तौल की आपूर्ति की थी.

जांच के दौरान, यह पाया गया कि बिहार में कश्मीर घाटी में उग्रवादियों को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने वाले लोग हैं. सूत्रों ने कहा है कि याकूब इरफान को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति कर रहा था और वह सारण के चार लोगों की आपूर्ति कर रहा था, जिनके जेईएम से संबंध थे.

बता दें कि याकूब खान पहले से हिस्ट्रीशीटर है. उसने 2021 में एक व्यवसायी से और कन्हौली के मुखिया संजीव कुमार से 2019 में रंगदारी मांगी थी. फिलहाल याकूब हत्या मामले में सीवान जेल में बंद है. 

(इनपुट:आईएएनएस)

 

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