नीतीश सरकार ने बदला सरकारी टीचर बहाली कानून, बनाए गए नए नियम, जल्द होंगे लागू
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नीतीश सरकार ने बदला सरकारी टीचर बहाली कानून, बनाए गए नए नियम, जल्द होंगे लागू

बिहार के स्कूलों में क्लास 1 से 12 तक लगभग पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव हुआ है. 

 (फाइल फोटो)

Patna: बिहार के स्कूलों में क्लास 1 से 12 तक लगभग पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव हुआ है. अब बीटेट, सीटेट और एसटीईटी के रिजल्ट पर 60 प्रतिशत और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता (मैट्रिक से स्नातकोत्तर, डीएलएड और बीएड तक) 40 प्रतिशत वेटेज मिलेगा. शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली-2022 तैयार कर ली गई है. जल्द ही बिहार सरकार इस मुहर लगा सकती है. 

बता दें कि 2020 की शिक्षक भर्ती नियमावली में टीईटी और एसटीईटी का वेटेज जो पहले 2 से 10 अंक तक मिलता था, इसे खत्म करने का फैसला किया गया है. प्रारंभिक स्कूलों में लगभग एक लाख शिक्षकों की बहाली के लिए अगस्त के अंत तक हो जाएगी. जबकि हाईस्कूलों में 75 से 80 हजार पदों के लिए रिक्तियां सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगी. शिक्षा विभाग ने नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामले को लेकर कई बैठक की थी.  

बिहार सरकार ने 18 जुलाई 2007 को ठेके पर नियुक्ति की प्रक्रिया तय की थी. इस संविदा पर नियोजन की प्रक्रिया व मार्गदर्शिका 2021 में हर साल की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक दिए जाने और उम्रसीमा में छूट का प्रावधान है. जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने उन विभागों को नियमावली में संशोधन करने आदेश जारी किया गया है, जहां पर संविदाकर्मी काम कर रहे हैं. 

 

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