गंगा नदी में अगुवानी-सुल्तानगंज पुल गिर गया है. इस मामले बाद पटना हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई की और बुधवार (14 जून) को पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है. आदेश में कोर्ट ने 21 जून को अब सुनवाई की अगली तारीख दी है.
Trending Photos
पटना: पटना हाई कोर्ट ने अगुवानी-सुल्तानगंज पुल मामले में बिहार सरकार संबंधित कंपनी पर अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. इसके अलावा कोर्ट ने पुल बनाने वाली कंपनी एसपी सिंगला के एमडी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है. साथ ही कहा कि वो विशेषज्ञ टीम के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें.
बीते दिनों गंगा नदी में अगुवानी-सुल्तानगंज पुल गिर गया है. इस मामले बाद पटना हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई की और बुधवार (14 जून) को पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है. आदेश में कोर्ट ने 21 जून को अब सुनवाई की अगली तारीख दी है. जानकारी के लिए बता दें कि ललन कुमार की तरफ से पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर हुई है.
बता दें अगुवानी-सुल्तानगंज गंगा ब्रिज एक ही साल के अंदर दूसरी बार गिरा है. इससे पहले भी यह पुल गिर चुका है. अगर एसपी सिंगला कंपनी की बात करें तो वो इस साल बिहार में पांच बड़े पुलों को बना रही है. साथ ही गंगा नदी में जो पुल गिरा है उसका करीब 250 मीटर हिस्सा पानी में समा गया था. इस पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था. इस पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2015 से चल रहा है.
जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल का निर्माण 1710.77 करोड़ रुपये की लगात से कराया जा रहा था. इस पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है. इसके अलावा एसपी सिंगला कंपनी को छह जून को बिहार के पथ निर्माण विभाग ने नोटिस निर्गत कर 15 दिन का समय दिया था कि जवाब दिया जाए कि उनकी कंपनी को काली सूची में क्यों न डाला जाए. साथ ही बता दें कि सरकार की तरफ से करीब 600 करोड़ रुपये रिस्क एंड कॉस्ट आधार पर वसूले जाएंगे. इसके अलावा 200 करोड़ की बैंक गारंटी भी जब्त होगी.
इनपुट- भाषा
ये भी पढ़िए- Throuple Relationship: थ्रपल रिलेशनशिप का देश में क्यों बढ़ रहा चलन, जानें क्या है खास, क्यों हो रही चर्चा