ITR-U क्या है? जो आईटीआर दाखिल नहीं कर सके, उन लोगों के लिए है सबसे अच्छा विकल्प
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ITR-U क्या है? जो आईटीआर दाखिल नहीं कर सके, उन लोगों के लिए है सबसे अच्छा विकल्प

आईटीआर-यू दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख के बारे में बताया जा रहा है कि यदि आपने मूल ITR दाखिल नहीं किया है, तो आप 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक विलंबित ITR दाखिल कर सकते हैं. 

ITR-U क्या है? जो आईटीआर दाखिल नहीं कर सके,  उन लोगों के लिए है सबसे अच्छा विकल्प

ITR-U (आईटीआर-यू) एक प्रकार का आयकर रिटर्न होता है जिसका उपयोग वह लोग कर सकते हैं जो अपने मूल आयकर रिटर्न (ITR) में किसी गलती, कम जानकारी या आय की गलत जानकारी को सुधारना चाहते हैं. इसके माध्यम से व्यक्ति अपडेटेड ITR दाखिल कर सकते हैं. ITR-U का उपयोग वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्होंने नियत तारीख तक मूल ITR दाखिल किया था. संशोधित ITR या विलंबित ITR दाखिल किया था या जिन्होंने किसी कानूनी आदेश के बावजूद ITR दाखिल नहीं किया था.

आईटीआर-यू को दाखिल करने की समय सीमा असेसमेंट ईयर के अंत से 24 महीने के भीतर होती है. अगर आपकी आयकर विभाग द्वारा कोई त्रुटि पाई जाती है और आपको नोटिस भेजा जाता है, तो आपको 300% तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. आईटीआर-यू दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख के बारे में बताया जा रहा है कि यदि आपने मूल ITR दाखिल नहीं किया है, तो आप 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक विलंबित ITR दाखिल कर सकते हैं.  इसका मतलब है कि वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 है, जब तक कि आयकर विभाग ने पहले ही मूल ITR की मूल्यांकन पूरी नहीं की है.

अगर आपने संशोधित ITR या विलंबित ITR दाखिल करने की समय सीमा समाप्त नहीं की है, तो आप ITR-U दाखिल नहीं कर सकते हैं. ITR-U केवल तब दाखिल किया जा सकता है जब संशोधित और विलंबित ITR दाखिल करने की समय सीमा पूरी हो चुकी हो. ध्यान दें कि आयकर ऑडिट के लिए जिम्मेदार नहीं होने वाले व्यक्तियों के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी. इसके अलावा कोई व्यक्ति संबंधित मूल्यांकन वर्ष के 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक संशोधित ITR भी दाखिल कर सकता है, जब तक कि मूल ITR का मूल्यांकन आयकर विभाग द्वारा पहले ही पूरा नहीं किया गया हो. यदि मूल्यांकन पहले ही पूरा हो गया है, तो संशोधित ITR की समय सीमा मूल्यांकन पूरा होने की तारीख से तीन महीने होगी.

साथ ही बता दें कि व्यक्ति केवल 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए ITR-U दाखिल कर सकता है, यदि मूल ITR की मूल्यांकन पूरी नहीं हुई है.

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