मुजफ्फरपुर: चमकी बुखार मामले में याचिकाकर्ता ने की सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar549709

मुजफ्फरपुर: चमकी बुखार मामले में याचिकाकर्ता ने की सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग

सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा 'हम जल्द ही याचिका को सूचीबद्ध करेंगे. दरसअल बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक जनहित याचिका दाखिल की गई है.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि मामले की सुनवाई 10 दिनों के बाद होनी थी लेकिन अभी तक मामला सुनवाई पर नही आया.

सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा 'हम जल्द ही याचिका को सूचीबद्ध करेंगे. दरसअल बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.

आपको बता दें कि याचिका में 'चमकी' बुखार को लेकर बिहार सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को विशेषज्ञों की एक मेडिकल बोर्ड गठित कर उसे तत्काल बिहार के मुजफ्फरपुर व अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भेजने का निर्देश देने की मांग की गई है. 

इसके अलावा केंद्र और बिहार सरकार को 500 आइसीयू ऐसे 100 मोबाइल आइसीयू भेजने का निर्देश देने को भी कहा गया है, जो कि विशेषज्ञों से लैस हों. जिससे दूर दराज के इलाकों में प्रभावितों को इलाज मुहैया कराया जा सके. साथ ही बिहार सरकार को विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रख एक आदेश जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है. जिसमें प्रभावित क्षेत्रों के निजी अस्पतालों को मुफ्त में इलाज करने को कहा जाए.

याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वह इस बीमारी से बचाव और जागरूकता के लिए पर्याप्त प्रचार करें. इसके अलावा जिनके बच्चों की इस बीमारी से मौत हुई है, उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की गई है.