Bihar Cabinet Meeting: बिहार को मिलेगी 400 नई बसों की सौगात, 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, 48 प्रस्तावों पर मुहर
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Bihar Cabinet Meeting: बिहार को मिलेगी 400 नई बसों की सौगात, 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, 48 प्रस्तावों पर मुहर

Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजना के लिए 702 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है. उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जायेगा. अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा और बांका में औद्योगिक क्षेत्र विकसित की जाएगी. 

बिहार कैबिनेट की बैठक में 400 नई बसों की सौगात मिलेगी

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 12 जुलाई, 2024 दिन शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 48 एजेंडो पर मुहर लगाई गई. नीतीश कैबिनेट में जो प्रमुख फैसले लिए गए, उनमें बिहार के प्रमुख शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के लिए 400 नई बसों के लिए 1032.81 करोड़ रुपये की मंजूरी शामिल है. इसके अलावा बिहार पुलिस चालक संपर्क नियमावली को मंजूरी दी गई है. पटना हाई कोर्ट में नगर प्रबंधकों के 163 अधिक पदों पर संविदा नियुक्ति को भी हरी झंडी दे दी गई. साथ ही, श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत ड्राइंग अनुदेशक के 130 पद और ग्रुप अनुदेशक के 137 पदों का सृजन किया जाएगा.

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसलों में बिहार के 31 जिलों के औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी शामिल है. वहीं, SAP के जवानों का अनुबंध 2025 तक बढ़ा दिया गया है. पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों की महंगाई भत्ता को 6% बढ़ाया गया है. पूरे राज्य में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को मंजूरी मिल गई है. 

साथ ही, जल जीवन हरियाली के तहत पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर 198 करोड रुपए की मंजूरी मिली है. बिहार के मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजना के लिए 702 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. पटना समेत अन्य जिला मुख्यालय में ई रिक्शा पड़ाव बनाने को भी स्वीकृति दी गई है.

राजभवन में बन रहे राजेंद्र भवन के लिए 129 करोड़ 69 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. राज्यपाल सचिवालय और गेस्ट हाउस निर्माण पर भी राशि खर्च की जाएगी. सीवरेज सफाई कें दौरान मैनहोल और सेप्टिक टैंक में मजदूरों की मौत पर उनके परिजन को 30 लाख रुपए मुआवजा देने को भी स्वीकृति दी गई. 

इसके अलावा विकलांगता पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. स्थाई विकलांगता पर 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है. मृतकों के परिजन को सरकारी स्कूल में नामांकन, कौशल प्रबंधन किया जायेगा. बच्चे को छात्रवृति का भी प्रावधान किया गया गया है.

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