Bihar Latest News: देश में एक तरफ वक्फ बिल सियासी संग्राम मचा हुआ है. वहीं, दूसरी तरफ बिहार में मंदिरों-मठों और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है. कानून मंत्री ने जिलों के डीएम को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है.
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Bihar: बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने राज्य के सभी जिलों के डीएम को यह निर्देश दिया है कि उनके जिला में बिना रजिस्ट्रेशन कराये मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का तत्काल पंजीकरण किया जाय और उनकी सभी अचल संपत्तियों का विवरण राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को भेजा जाए, ताकि इसे उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके.
उन्होंने बिहार के सभी जिला प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी पंजीकृत मंदिरों मठों से संबंधित अचल संपत्तियों का विवरण तत्काल भेजा जाय. बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को ZEE MEDIA से कहा कि सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी अनरजिस्टर्ड मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का प्राथमिकता के आधार पर रजिस्टर्ड किया जाए.
कानून मंत्री ने जिलों के डीएम को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी पंजीकृत मंदिरों मठों से संबंधित अचल संपत्तियों का ब्योरा तुरंत बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए, ताकि इसे वेबसाइट पर अपलोड कर अपडेट किया जा सके.
बता दें कि 11 जून को बिहार सरकार विधि विभाग के उप सचिव संजय कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा. पत्र में कहा था कि बिहार राज्य के अंतर्गत धार्मिक न्यास की परिसंपत्तियों की जांच करने के बाद विभागीय पोर्टल बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पर अपलोड किया जाए. साथ ही उन्होंने कहा था कि मठ मंदिरों की संपत्ति के खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए कारगर कदम है.
रिपोर्ट: प्रशांत झा