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Tejashwi Yadav: मोदी सरनाम मामले में एक तरफ राहुल गांधी की परेशानी बढ़ गई थी. वहीं अब 'गुजराती ठग' वाले बयान को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं. दरअसल इस मामले में तेजस्वी यादव को अदालत के सामने पेश होने का आदेश मिल गया है. गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट की तरफ से तेजस्वी को यह आदेश दिया गया है.
बता दें कि अहमदाबाद के कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार विधानसभ परिसर में पत्रकारों के सामने दिए गए बयान की सभी गुजराती ठग होते हैं मामले में मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था. जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही है.
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दरअसल तेजस्वी ने यहां मेहुल चौकसी पर बोलते हुए सभी गुजरातियों को लपेटे में ले लिया था. उन्होंने कहा था कि आज देश के हालात में सिर्फ गुजराती गी ठग हो सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि उनके ठग को माफ कर दिया जाएगा. LIC, बैंक का पैसा ऐसे लोगों को दे दो फिर वह भाग जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
ऐसे में अब अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को इस मामले में समन जारी किया है और अदालत से समक्ष 22 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है. बता दें कि इस मामले में अदालत के सामने शिकायतकर्ता हरेश मेहता ने 15 गवाह और सीडी पेश किया है. ऐसे में अदालत ने इस मामले को सही मानते हुए तेजस्वी के खिलाफ यह समन जारी किया है. हरेश मेहता की तरफ से 21 मार्च को यह मानहानि का केस दाखिल किया गया था.