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गुजरात के सूरत कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले केस में दोषी करार दिया है और 2 साल कैद की सजा भी सुनाई है. हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को तत्काल जमानत भी दे दी. 4 साल पहले 2019 में कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, आखिर सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है. उनका निशाना नीरव मोदी, ललित मोदी के बहाने पीएम मोदी पर था. राहुल गांधी के इस बयान के विरोध में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा ठोका था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. आज राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई लेकिन उन्हें तत्काल जमानत मिल गई.
बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने 2019 की रैली के बहाने पूरे मोदी समुदाय को बदमनाम करने का काम किया है. इससे पूरा मोदी समुदाय आहत है और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है. पूर्णेश मोदी भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे और पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में फिर से विधायक चुने गए हैं.
पिछली सुनवाई में कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से कहा गया था कि वो खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते हैं. उन्होंने कहा था कि चुनावी रैली में क्या कहा था, अभी याद नहीं है. इस मामले में राहुल गांधी के साथ कोर्ट ने दो और गवाह कर्नाटक के कोलार के तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और भाषण रिकॉर्ड करने वाले निर्वाचन आयोग के वीडियो रिकॉर्डर के बयान दर्ज किए हैं. इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी पूछताछ की गई थी.