झारखंड में Unlock 4 का ऐलान, जानें किन सेवाओं पर होगी छूट व किन पर रहेंगी पाबंदियां
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झारखंड में Unlock 4 का ऐलान, जानें किन सेवाओं पर होगी छूट व किन पर रहेंगी पाबंदियां

Bihar News: शनिवार को रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराने की दुकानों सहित) बंद रहेंगी.

झारखंड अनलॉक (फाइल फोटो)

Ranchi: झारखंड में कोविड-19 के मामलों में गिरावट के बीच राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने गुरुवार को राज्य में जनजीवन को सामान्य करने के लिए और ढील देने की घोषणा की है. गुरुवार को जारी ताजा आदेश के अनुसार, झारखंड के सभी 24 जिलों में दुकानें शाम 4 बजे के बजाय रात 8 बजे तक खुली रह सकती हैं. आदेश के अनुसार सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं.

शनिवार को रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराने की दुकानों सहित) बंद रहेंगी. रविवार को स्वास्थ्य सेवाएं और दूध की दुकानें खुली रहेंगी. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं. सरकारी आदेश में कहा गया है कि स्टेडियम, व्यायामशाला और पार्क भी खुल सकते हैं.

हालांकि, अगले आदेश तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन लाभार्थियों को घर पर ही भोजन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. बैंक्वेट हॉल और कम्युनिटी हॉल खुल सकते हैं लेकिन एक बार में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. धार्मिक स्थल फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.

गुरुवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, जुलूस पर प्रतिबंध जारी रहेगा. राज्य के भीतर बस परिवहन सेवाओं की अनुमति होगी, लेकिन अंतरराज्यीय बस सेवाओं की अनुमति नहीं होगी. राज्य द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी स्थगित रहेंगी.

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मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा. निजी वाहनों से प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, दूसरे राज्य से झारखंड आने या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास जरूरी होगा. दूसरे राज्य से झारखंड आने वालों को 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा. पर्यटकों का टेस्ट किया जाएगा. राज्य ने बुधवार को पिछले 24 घंटों में 85 कोविड मामले दर्ज किए और किसी की मौत नहीं हुई.

(इनपुट-आईएएनएस)

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