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रांची: JPSC Exam: जेपीएससी (झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन) सिविल सर्विस की फर्स्ट और सेकंड बैच की परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच से जुड़े मुकदमे में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर सीबीआई को रिपोर्ट फाइल कर बताने को कहा है कि इस मामले की जांच के बाद केस किस स्टेज में है? अगर चार्जशीट फाइल की गई है तो इसके बाद किन-किन आरोपियों के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन की इजाजत मांगी गई है और उसका स्टेटस क्या है?
कोर्ट ने यह निर्देश बुद्धदेव उरांव नामक व्यक्ति की ओर से दायर जनहित याचिका और राज्य सरकार की अपील याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिया. बुद्धदेव उरांव ने 2008 में यह याचिका दाखिल की थी. जिसमें उन्होंने जेपीएससी सेकंड बैच की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और अंकों में हेराफेरी का आरोप लगाया था. बता दें कि इस परीक्षा के जरिए तब झारखंड कुल 172 पदों पर बहाली हुई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 12 जून 2012 को जेपीएससी सेकंड बैंच सहित कुल 12 परीक्षाओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.
वहीं कोर्ट ने सेकंड बैच के जरिए नियुक्त अधिकारियों के काम करने और उनके वेतन भुगतान पर रोक का भी आदेश दिया था. जिसके बाद सरकार और प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के काम करने और वेतन पर लगी रोक को हटा लिया था. तब बुद्धदेव उरांव ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था, जिस पर 2017 में कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश को फिर से बहाल रखा था.
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट देखी. इस रिपोर्ट में वर्ष 2014 तक के स्टेटस का ही जिक्र है. सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई, पटना के डीआईजी ऑनलाइन जुड़े. उन्हें कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच के बाद मुकदमे का स्टेटस क्या है, इस पर 30 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.
इनपुट- आईएएनएस