JSSC JECCE 2023: झारखण्ड मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाही भर्ती का आज आखिरी मौका, ऐसे करें आवेदन,
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JSSC JECCE 2023: झारखण्ड मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाही भर्ती का आज आखिरी मौका, ऐसे करें आवेदन,

JSSC JECCE 2023: झारखण्ड में सरकारी नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. झारखण्ड राज्य सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) जाकर फॉर्म भरना होगा.

JSSC JECCE 2023: झारखण्ड मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाही भर्ती का आज आखिरी मौका, ऐसे करें आवेदन,

रांची: JSSC JECCE 2023: झारखण्ड में सरकारी नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. झारखण्ड राज्य सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) जाकर फॉर्म भरना होगा. इस पदों पर उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ‘झारखण्ड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा (जेईसीसीई) 2023’ के जरीए किया जाना है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास आवदेन के लिए आवेदन के लिए आज आखिरी मौका है. इन पर आवेदन के लिए आज यानी सोमवार, 10 जुलाई 2023 को समाप्त होने जा रही है.

झारखण्ड उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जेईसीसीई 2023 परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, jssc.nic.in पर उलब्ध कराए गए ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से सबमिट करके अपना अप्लीकेशन करा सकते हैं. आवेदन के दौरान जेनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा. हालांकि, राज्य के एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए ये शुल्क 50 रुपये ही है. उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आज, 10 जुलाई की मध्य रात्रि (23.59 बजे) तक अपना पंजीकरण कर लें और 12 जुलाई की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें.

जेएसएससी द्वारा जारी JSSC JECCE 2023 अधिसूचना के अनुसार इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास होना चाहिए. इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों की उम्र 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. हालांकि, झारखण्ड सरकार के नियमों के अनुसार राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, अधिक जानकारी व अन्य विवरणों के लिए आप आयोग की वेबसाइट भी देख सकते हैं.

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