Jharkhand Crime: रांची के मांडर में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप (Gangrape) के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है.
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रांची:Ranchi News: रांची के मांडर थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के तीन अभियुक्तों को आज सजा सुनाई गई है. पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने सभी आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि ये वारदात साल 2021 की है. कक्षा आठ की नाबालिग छात्रा एक शादी समारोह से घर लौट रही थी. उसी दौरान चार आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया और खेत में ले जाकर गैंगरेप किया था.
पीड़िता के परिजनों ने अगले दिन मांडर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी. बाद में मांडर पुलिस ने सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इनमें से तीन आरोपियों प्रदीप उरांव, बुलेट उरांव और चैने उरांव को अदालत ने 17 जनवरी को दोषी करार दिया था. मंगलवार को उन्हें सजा सुनाई गई. आरोपियों में एक नाबालिग है. उसके मामले की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही है.
बता दें कि रांची के मांडर में 8 वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ उसके ही गांव के 4 लड़को ने हवस का शिकार बनाया था. बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा घटना वाले दिन बगल के गांव से एक शादी समारोह से लौट रही थी. इसी दौरान गांव से थोड़ी दूरी पर गांव के ही रहने वाले 4 वाले रोशन टोप्पो, प्रदीप उरांव, चैने उरांव और बुलेट उरांव ने उनका रास्ता रोक लिया. पीड़ित छात्रा की सहेलियों को आरोपियों ने धमकी देकर वहां से भगा दिया और फिर पीड़िता को एक किलोमीटर दूर नदी के किनारे ले जाकर सभी ने बारी बारी से गैंगरेप किया.
इनपुट- आईएएनएस
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