हेमंत सोरेन ने आरक्षण संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगाई है. कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने आज हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय के लोगों को मासिक पेंशन भी दी जाएगी.
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रांची: Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में राज्य के ट्रांसजेंडर किन्नर (Transgender) समुदाय के हक में एक बड़ा फैसला लिया है. झारखंड सरकार ने आज ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ट्रांसजेंडर किन्नर को थर्ड जेंडर (Third Gender) घोषित करते हुए सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण देने का फैसला किया गया है. राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के शिक्षण संस्थानों में भी उनके दाखिले में आरक्षण देने का अहम फैसला किया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को ये आऱक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वर्ग के कोटे के तहत दिया गया है. बता दें कि झारखंड में पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दी गई है.
आज जारी किए गए ये आदेश में ये कहा गया है कि किसी ट्रांसजेंडर को अगर पहले से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत आरक्षण मिल रहा है तो इसके साथ वो लाभ भी उन्हें मिलता रहेगा. सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले में बुधवार को हुए कैबिनेट की बैठक फैसला लिया है. इस बैठक में हेमंत सोरेन ने आरक्षण संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगाई है. कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने आज हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय के लोगों को मासिक पेंशन भी दी जाएगी.
वंदना डाडेल ने बताया कि टांसजेंडर समुदाय को अब पेंशन के रूप में हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कुल 35 फैसलों पर मुहर लगी है. निर्वाचन संबंधी कार्य से अलग कर्तव्य निर्वहन के दौरान स्थाई रूप से विकलांग दिव्यांग होने पर राशि में संशोधन. अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी, कोडरमा जमुआ पथ के राइडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए राशि की स्वीकृति, झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2004 के नियमावली में संशोधन की स्वीकृति और झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन किया गया है.
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