क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर संसद में कानून कब बनेगा. इस पर बुधवार को बड़ा अपडेट्स सामने आया. सरकारी सूत्रों ने इस बारे में जानकारी साझा की.
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों कई बार क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को रेग्युलाइज करने की जरूरत पर बल दे चुके हैं. इस संबंध में सरकार की ओर से कानून बनाने की संभावना भी जताई जा रही थी. हालांकि संसद (Parliament) के मौजूदा शीतकालीन सत्र (Winter Session) में इस पर कोई विधेयक लाए जाने की उम्मीद नहीं है.
सरकार में शामिल सूत्रों ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक (Cryptocurrency Bill) सरकार की शीतकालीन सत्र के विधायी कामकाज की सूची में शामिल था. हालांकि किन्हीं वजहों से अब यह इस सत्र में पेश नहीं हो पाएगा. जब भी यह संसद में पेश होगा, उसे व्यापक विचार-विमर्श के लिए सबसे पहले संसद की स्थाई समिति के पास भेजा जाएगा.
सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित विधेयक (Cryptocurrency Bill) में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के लिए कानून बनाने की बात की गई है. लोकसभा की वेबसाइट पर सूचीबद्ध इस विधेयक के बारे में विस्तार से बताया गया है. कहा गया है कि इस विधेयक में देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने का भी प्रावधान किया गया है.
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हालांकि इस विधेयक में कुछ अपवादों के साथ क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और इसके उपयोग से जुड़ी तकनीक को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है. फिलहाल देश में क्रिप्टोकरेंसी पर न तो किसी प्रकार का प्रतिबंध है और न ही किसी का कंट्रोल है. ऐसे में फ्रॉड होने पर लोग किसी के खिलाफ शिकायत भी नहीं कर सकते.
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