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Karti Chidambaram CBI enquiry: पंजाब के एक पवार प्रोजेक्ट के लिए चीनी मूल के लोगों को गलत तरीके से वीजा दिलवाने के मामले में कार्ति चिदंबरम विदेश से लौटकर बुधवार को CBI की जांच में शामिल हो सकते हैं. दरअसल इस मामले को दर्ज करने के बाद जब सीबीआई ने कार्ति के सहयोगी भास्करन को गिरफ्तार किया था तो कार्ति के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी.
लेकिन अदालत ने अग्रिम जमानत देने से मना करते हुए CBI को बोला कि कार्ति को गिरफ्तार करने से 72 घंटे पहले आपको नोटिस देना होगा. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि विदेश से आने के 16 घंटे में कार्ति चिदंबरम सीबीआई की जांच में शामिल हों. कार्ति आज देर रात विदेश से भारत लौटेंगे और कल सीबीआई की जांच में शामिल हो सकते हैं.
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कोर्ट के मुताबिक सीबीआई को अगर कार्ति की गिरफ्तारी करनी होगी तो 72 घंटे पहले उन्हें नोटिस देना होगा. दरअसल सीबीआई ने हाल ही में कार्ति चिदंबरम समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था कि कार्ति ने पंजाब के एक प्रोजेक्ट के लिए 250 चाइनीज लोगों के गलत तरीके से वीजा बनवाए थे, जिसके लिए रिश्वत के तौर पर 50 लाख रुपये लिए थे.
इस मामले में कार्ति के खास भास्करन को सीबीआई ने हाल में चेन्नई से गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने भास्करन की रिमांड को बड़ाने के लिए ये भी दलील दी कि उनको कार्ति और भास्करन से आमने-सामने बैठकर पूछताछ करनी है. इस मामले में सीबीआई जल्द ही गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को भी समन भेजकर जांच में शामिल होने के लिए बुलाने वाली है.
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