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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड (Dress Code)तय कर दिया गया है सीबीआई के नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल (Subodh Kumar Jaiswal) ने पद संभालते ही इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है. इसके तहत अब ड्यूटी (Duty) के दौरान अधिकारी-कर्मचारी कैजुअल ड्रेस नहीं पहन सकेंगे. अब सीबीआई के स्टाफ का कोई भी सदस्य जींस, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स शूज में दिखाई नहीं देगा.
सीबीआई के नए चीफ सुबोध कुमार जायसवाल ने आदेश दिया है कि एजेंसी के सभी अधिकारी-कर्मचारी ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस जैसे फॉर्मल (Formal) शर्ट-पैंट और फॉर्मल जूते ही पहनेंगे. इतना ही नहीं, उन्हें सही तरीके से शेविंग (दाढ़ी बनवाकर) करके ही ऑफिस आना होगा. वहीं महिला अधिकारी-कर्मचारियों को साड़ी, सूट और फॉर्मल शर्ट-ट्राउजर पहनने के निर्देश दिए गए हैं. लिए कहा गया है.
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आदेश में साफ तौर पर देश में सीबीआई की सभी ब्रांच के प्रमुखों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है. हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट में प्रकाशित खबर के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि एक पेशेवर जांच एजेंसी के अधिकारी-कर्मचारियों को फॉर्मल कपड़े ही पहनने चाहिए हालांकि, पिछले कुछ सालों से लोगों ने कैजुअल ड्रेस पहनने शुरू कर दिए थे.
बता दें कि सुबोध जायसवाल ने पिछले बुधवार को ही सीबीआई के 33वें निदेशक के रूप में पदभार संभाला था. उनके नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एक उच्चस्तरीय पैनल ने मुहर लगाई थी. सूत्रों के मुताबिक 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी जायसवाल एजेंसी की दक्षता और इसकी छवि बेहतर करने के लिए आने वाले दिनों में एजेंसी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन कर सकते हैं.