आपको बता दें कि इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में कोरोना मरीजों को डाक के जरिए मतदान करने की अनुमति दी जाएगी.
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नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) महामारी ने सबकुछ बदल दिया है. सोशल गैदरिंग से लेकर घूमने-फिरने तक अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया है. कोरोना का असर राजनीति और चुनावों पर भी दिखने लगा है. एहतियातन सरकार कई नियमों में बदलाव कर रही है. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट से वोट देने यानी कि डाक के जरिए मतदान करने की सुविधा दे दी गई है. इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों की ही तरह COVID 19 के पेशेंट को भी वोटिंग की सुविधा दी जाएगी.
आपको बता दें कि इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में कोरोना मरीजों को डाक के जरिए मतदान करने की अनुमति दी जाएगी. केंद्रीय विधि मंत्रालय के विधायी विभाग ने कोविड-19 मरीजों को डाक से मतदान करने की अनुमति देने के लिए निर्वाचन नियमावली में बदलाव किया है.
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आपक बता दें कि हाल ही में 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगों को डाक के जरिए मतदान करने की अनुमति दी गई थी. उसी कड़ी में कोविड-19 मरीजों या उन्हें जिन्हें संक्रमण के लक्षण हैं, शामिल कर दिया गया है.