Coronavirus Lockdown: इस देश में घर से बाहर आने पर 5 करोड़ जुर्माना, जानें किस देश में क्या सजा
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Coronavirus Lockdown: इस देश में घर से बाहर आने पर 5 करोड़ जुर्माना, जानें किस देश में क्या सजा

Coronavirus को लेकर कई देश Lockdown है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी को भारत में रोकने के लिए प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देश में आज से 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है. भारत में अभी भी मौजूदा नियम और जुर्माना (Fine) इतना कम है कि लोग इसकी कई बार अनदेखी कर रहे हैं. लेकिन दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस लॉकडाउन (Lockdown) इतना सख्त है कि एक परींदा भी पर नहीं मार सकता. एक देश तो ऐसा है कि जहां नियम तोड़ने पर 5 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. आइए बताते हैं विभिन्न देशों में कितनी सख्ती से लागू किया जा रहा है लॉकडाउन... 

  1. लोग लॉकडाउन की कई बार अनदेखी कर रहे हैं
  2. कई देशों में चल रहा है लॉकडाउन
  3. जुर्माने की रकम 20 हजार से 5 करोड़ तक

इटली और मिस्र में है हल्का जुर्माना
मिस्र (Egypt) सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए दो हफ्ते का कर्फ्यू लगाया है. साथ ही सरकार ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ 4,000 इजिप्ट पाउंड (लगभग 19,594 रुपये) जुर्माने का प्रावधान किया है. इस वक्त कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित इटली में भी जुर्माना बढ़ाया गया है. इटली में नियम तोड़कर घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ 3,000 यूरो (लगभग 2.47 लाख रुपये) जुर्माने का प्रावधान किया गया है. साथ ही कारावास का भी प्रावधान है.

लॉकडाउन पर सबसे ज्यादा इस देश में जुर्माना
स्पेन पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ सख्ती से काम करने वाले देशों में शुमार हो गया है. स्पेन सरकार ने 14 मार्च को ही लॉकडाउन की घोषणा की थी. यहां लोगों को घर से पहली बार बाहर नियम तोड़ने पर 601 यूरो (लगभग 50 हजार रुपये) जुर्माना देना होगा. लेकिन सरकार ने कड़ाई दिखाते हुए घोषणा किया है कि दूसरी बार लॉकडाउन कानून को तोड़ने वालों को जुर्माने के तौर पर 600,000 यूरो (लगभग 5 करोड़ रुपये) देना पड़ेगा. जानकारों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जुर्माने का प्रावधान स्पेन ने ही किया है. अब तक स्पेन में 30,000 लोगों से जुर्माना वसूला जा चुका है.

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क्या है भारत में प्रावधान
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 21 दिन तक लॉकडाउन के समय नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ डिजास्टर एक्ट के तहत जुर्माने वसूला जाएगा. इस नियम के तहत गाड़ियों को जब्त करने और कारावास का भी प्रावधान किया गया है. उल्लेखनीय है कि भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 536  हो चुकी है. पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 69 नए केस सामने आए. अब तक देश में कोरोना संक्रमण से 10 लोगों की मौत हो चुकी है.

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