MP-MLA अब चुनाव में कर सकेंगे ज्यादा खर्च, EC ने बढ़ाई चुनावी खर्च सीमा
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MP-MLA अब चुनाव में कर सकेंगे ज्यादा खर्च, EC ने बढ़ाई चुनावी खर्च सीमा

EC Hikes Election Expenditure Limit: बड़े और छोटे राज्यों में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा अलग-अलग होगी. विधान सभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है.

प्रतीकात्मक फोटो | साभार- PTI.

नई दिल्ली: लोक सभा चुनाव (Lok Sabha Election) में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी गई है. वहीं विधान सभा चुनाव (Assembly Election) में ये सीमा 28 लाख रुपये की जगह 40 लाख रुपये होगी. चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावी खर्च की नई सीमा (Election Expenditure New Limit) आगामी सभी चुनावों में लागू होगी.

  1. चुनाव में नई सीमा के तहत खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार
  2. चुनाव आयोग जल्द करेगा विधान सभा चुनाव की तारीखों का ऐलान
  3. विधान सभा चुनाव में 40 लाख रुपये खर्च कर सकेगा उम्मीदवार

लोक सभा चुनाव में उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे इतने रुपये

बता दें कि चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च बढ़ाने का फैसला चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार किया गया है. लोक सभा चुनावों के लिए संशोधित खर्च सीमा अब बड़े राज्यों के लिए 95 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपये होगी. पहले ये सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपये थी.

विधान सभा चुनाव में उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे इतने रुपये

विधान सभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के लिए संशोधित चुनाव खर्च की सीमा बड़े राज्यों के लिए 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है. वहीं छोटे राज्यों में उम्मीदवार अब 20 लाख रुपये की जगह पर अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे.

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इन राज्यों में जल्द होंगे विधान सभा चुनाव

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में उम्मीदवार अब नई सीमा के तहत चुनावी खर्च कर सकेंगे. इन पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है.

(इनपुट- भाषा)

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