मुंबई पुलिस ने सोमवार 5 अप्रैल से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है. इसके तहत 30 अप्रैल तक सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच सार्वजनिक स्थानों पर 5 या इससे अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक होगी.
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मुंबई: विरार इलाके के प्रसिद्ध जीवदानी माता मंदिर को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड पर कड़ा लॉकडाउन लगाया है जिसके तहत मंदिर प्रशासन ने ये फैसला किया.
बता दें कि इससे पहले भी महाराष्ट्र में शिरडी के साईं बाबा मंदिर और मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर को बंद करने का फैसला किया जा चुका है.
मुंबई पुलिस ने सोमवार से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है. इसके तहत 30 अप्रैल तक सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच सार्वजनिक स्थानों पर 5 या इससे अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक होगी. आदेश के मुताबिक सप्ताह के वर्किंग डेज में रात का कर्फ्यू लगाया गया है जबकि वीकेंड (शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक) सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा.
यह आदेश पुलिस उपायुक्त (परिचालन) एस चैतन्य ने जारी किया और यह 30 अप्रैल तक लागू रहेगा बशर्तें इसे पहले वापस नहीं लिया जाए. आदेश में लोगों से कोविड-19 के चलते मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन करने को कहा गया है.
पुलिस ने कहा कि जो इन नए नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 (लोकसेवक के आदेश की अवज्ञा) और महामारी बीमारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. सोमवार 5 अप्रैल को मुंबई में कोरोना वायरस से संक्रमण के 11,163 नए मामले आए. सोमवार तक मुंबई में कोविड-19 की चपेट में 4,62,302 लोग आ चुके हैं.