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जयपुर: राजस्थान सरकार ने कोविड-19 (Covid-19) को फैलने से रोकने के लिए पांच अप्रैल से 19 अप्रैल तक अन्तरराज्यीय और अंतर जिला यात्राओं पर सख्ती बरतने का फैसला किया है. इसको लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में एंट्री से पहले 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर (RT-PCR Test) नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.
राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार क्लास 1 से 9 तक नियमित कक्षाएं बंद रहेंगी. इसके अलावा सिनेमाघर/थियेटर/मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे. इसके अलावा स्विमिंग पूल और जिम को भी खोलने की अनुमति नहीं होगी.
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प्रिंसिपल सेक्रेटरी (गृह) अभय कुमार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण मामलों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पांच अप्रैल से 19 अप्रैल तक की अवधि के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निकाय की टीम बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाई जा रही है, जो मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और एसओपी आदि की सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगी.
दिशा निर्देश के मुताबिक किसी क्षेत्र/अपार्टमेंट, जहां 5 से अधिक व्यक्ति संक्रमित हुए हों, उसे जिलाधिकारी द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए. इसके साथ ही टीकाकरण की संख्या को प्रतिदिन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा. दिशा निर्देशों के अनुसार घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) को बढ़ावा दिया जाएगा. रेस्टोरेंट में नाइट कर्फ्यू के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा और शादी से संबंधित कार्यक्रमों में मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी.
राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, रविवार को राज्य में कोविड-19 के 1729 नए मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. इसके बाद राजस्था में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 3,39,325 हो गई है और अब तक 2829 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. आंकड़ों के अनुसार अब तक 3,23,618 लोग ठीक हो चुके हैं राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 12,878 हैं.
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